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एनजीओ चलाएंगे पंजाब में वृद्धाश्रम, विभाग ने 16 जिलों में मांगे आवेदन

Mon, 26 Jul 2021 01:33 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 26 Jul 2021 01:33 AM IST
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NGO will run old age homes in Punjab, department has sought applications in 16 districts
चंडीगढ़। पंजाब में अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम को गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) चलाएंगे। सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से सूबे के 16 जिलों में वृद्धाश्रम खोलने और चलाने के लिए संस्थाओं से आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने वाली संस्थाओं के लिए विभाग ने वृद्धाश्रम योजना (2019) में पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है।
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पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने रविवार को बताया कि पंजाब सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम प्रबंधन स्कीम 2019 के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोलने और स्थापित करने का उपबंध किया गया है। विभाग द्वारा जिला होशियारपुर में वृद्धाश्रम (सीनियर सिटीजन होम) चलाया जा रहा है, जबकि मानसा और बरनाला जिलों में सरकारी वरिष्ठ नागरिक घर निर्माणाधीन हैं। उन्होंने बताया कि बाकी रहते जिलों में भी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे व्यक्तियों को रहने, खाने-पीने, कपड़े, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने और अन्य जरूरी आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से वृद्धाश्रम चलाने के लिए ग्रांट इन एड देने का फैसला लिया गया है।
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सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अमृतसर, लुधियाना और फिरोजपुर जिलों की ऐसी संस्थाओं को वृद्धाश्रमों के लिए 3.84 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया। अब इस वित्त वर्ष में बाकी रहते 16 जिलों बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फाजिल्का, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, मुक्तसर, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर, पटियाला, रूपनगर, एसएएस नगर, संगरूर और तरनतारन में वृद्धाश्रम खोलने और चलाने संबंधी अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन मांगे गए हैं।
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आवेदन में इन शर्तों को पूरा करना जरूरी
संस्थाओं के पास अपनी इमारत होने के साथ-साथ बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम प्रबंधन स्कीम 2019’ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। साथ ही वे संस्थाएं जो वृद्धाश्रम चला रही हैं या जो संस्थाएं ऐसे वृद्धाश्रम को कम से कम 25 बुजुर्गों के लिए या 50, 100, 150 बुजुर्गों के लिए 12 माह में स्थापित कर सकतीं हैं।

यहां से होगा फार्म डाउनलोड
इसके अलावा शर्तें, फार्म, स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रक्रिया के विवरण https://tinyurl.com/fcaeb22w से डाउनलोड किए जा सकते हैं। वर्ष 2021-22 दौरान अनुदान लेने संबंधी अपने आवेदन हर पक्ष से पूरा करके संबंधित जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय को 13 अगस्त, 2021 तक भेजना जरूरी है, क्योंकि आखिरी तारीख के बाद प्राप्त मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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