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Panchkula News: जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में 9 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Tue, 27 Feb 2024 02:00 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 27 Feb 2024 02:00 AM IST
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National Lok Adalat will be held on March 9 in the District and Sessions Court premises
माई सिटी रिपोर्टर
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पंचकूला। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। लोक अदालत हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही के मार्गदर्शन में लगाई जाएगी। यह बेंच जिला न्यायालय और कालका स्थित उपमंडल स्तरीय न्यायालय में लगाई जाएगी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम राजेश कुमार यादव ने बताया कि बेंचों द्वारा अलग-अलग मामलों की सुनवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक मामलों, एमएसीटी केस के लिए, 138 एआई एक्ट मामले, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, चेक संबंधित केस, आपराधिक किस्म के केस, फौजदारी व दीवानी मुकदमों को सुना जाएगा। इसके लिए जिला न्यायालय परिसर में लिटिगेशन हॉल के सामने हेल्प डेस्क भी स्थापित की जा रही है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने आमजन से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने मामलों को लोक अदालत में रखें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढ़ती है।
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सीजेएम ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में माह में दो बार जेल लोक अदालत का आयोजन पहले और तीसरे बुधवार को किया जाता है। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत जिला एडीआर सेंटर पंचकूला में स्थापित है। अधिक जानकारी के लिए हेल्प लाइन नंबर 0172-2585566 पर संपर्क किया जा सकता है।
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