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Panchkula News: नगर निगम झुरीवाला से रोज उठाएगा कचरा, एनजीटी ने दिए आदेश

Thu, 30 Oct 2025 02:32 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Oct 2025 02:32 AM IST
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Municipal Corporation will collect garbage from Jhuriwala daily, NGT orders
पंचकूला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नगर निगम को झूरीवाला डंपिंग ग्राउंड साइट से रोजाना कचरा उठाने का निर्देश दिया है। यहां अब कचरा डंप नहीं होगा। वहीं, बरवाला के अलीपुर में जल्द एमआरएफ सेंटर का काम पूरा कर झूरीवाला से यहां डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट करने का आदेश जारी किया गया है।
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इससे पहले साल 2022 में सुनवाई के दौरान झूरीवाला में डंपिंग ग्राउंड बनाने पर एनजीटी ने पंचकूला नगर निगम को नौ करोड़ रुपये और कालका नगर परिषद को एक करोड़ रुपये जुर्माना लगाया था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें झूरीवाला डंपिंग ग्राउंड में कचरा डालने को लेकर नगर निगम की बहुत ज्यादा खामियां बताई गई थीं। यहां सालिड वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल प्लांट सही जगह पर स्थापित नहीं किया गया है। यह वन्य जीव क्षेत्र, वन या नगर निगम क्षेत्र से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। जांच में साबित हुआ था कि डंपिंग साइट से निकलने वाला लीचेट बारिश के पानी के साथ घग्गर नदी में मिल जाता है। इससे पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है।
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अब तक एनओसी के लिए निगम ने नहीं किया आवेदन
झूरीवाला से अलीपुर टाउन के पास डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करीब एक माह पहले एनओसी मांगा था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए कहा था लेकिन अब तक निगम ने विभाग के पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है। आवेदन के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मानकों की जांच करेंगे। इसके बाद निर्णय लेंगे की बरवाला अलीपुर टाउन के पास एक एकड़ जगह डंपिंग ग्राउंड शिफ्टिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं।
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20 करोड़ का दोबारा लगाया जुर्माना
सितंबर 2024 में झूरीवाला से डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट नहीं करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सितंबर 2024 में निगम को दोबारा 20 करोड़ से ज्यादा का जुर्माने का नोटिस भेजा था। इससे पहले एनजीटी के आदेश के बाद क्षेत्रीय अधिकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकूला ने 17 अगस्त 2022 को नगर निगम पर नौ करोड़ और कालका नगर परिषद पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। तीन साल बाद भी नगर निगम ने डंपिंग ग्राउंड को झूरीवाला से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जिसे लेकर एनजीटी फिर सख्त हो गया है।



कोट
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद नगर निगम ने झूरीवाला से अलीपुर टाउन के पास खाली पड़ी एक एकड़ जगह पर शिफ्टिंग को लेकर करीब एक माह पहले पत्र के जरिये एनओसी मांगा था। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए नगर निगम को पत्र लिखा गया था। अभी तक निगम ने पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है। -सुधीर मोहन, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पंचकूला
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