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Panchkula News: नगर निगम के पास नहीं है टीम, जल्द बनाकर चलाएंगे अभियान नगर निगम के पास नहीं है टीम, जल्द बनाकर चलाएंगे अभियान

Tue, 10 Sep 2024 04:22 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Sep 2024 04:22 AM IST
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Municipal Corporation does not have a team, will form one soon and run the campaign
पंचकूला। संरक्षित पशुओं और सड़कों की बदहाली पर सोमवार को सीनियर सिविल जज की कोर्ट में बहस हुई। संरक्षित पशुओं और बदहाल सड़कों से होने वाले हादसों पर प्रस्तुत पीआईएल पर अदालत द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुति की। उन्होंने बताया कि शहर का दौरा करने के बाद पता चला कि सड़कों पर संरक्षित पशु बैठे रहते हैं। कई बार सड़क किनारे बैठे पशु अचानक बीच में आ जाते हैं। इससे कभी भी हादसा हो सकता है। सड़कों पर जगह-जगह गड्ढों की भी भरमार है। कोर्ट में दायर की गई थी।
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अदालत में सुनवाई के दौरान नगर निगम ने दलील दी कि उनके पास मवेशियों को पकड़ने की टीम तक नहीं है। वह जल्द टीम बनाएंगे और उसके बाद मवेशियों को पकड़ने के लिए ड्राइव चलाएंगे। इस पर अदालत ने कहा कि शहर की सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को पकड़ने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। इसके बावजूद विभाग ने अब तक टीम क्यों नहीं बनाई। अदालत ने टीम बनाकर अगली सुनवाई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बदहाल सड़कों की रिकार्पेटिंग और होर्डिंग्स को हटाने के निर्देश दिए, ताकि लोग हादसे का शिकार न हों। अदालत में सुनवाई के दौरान न तो पीएमडीए के अधिकारी और न ही उनके वकील पहुंचे थे। अदालत ने पीएमडीए को एक्स पार्टी कर दिया। वहीं ट्रैफिक लाइटों पर भीख मांगने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में पुलिस की ओर दी गई दलील में बताया कि भीख मांगने वालों को पुलिस ज्यादा देर तक थाने में बैठाकर नहीं रख सकती। पुलिस पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन दोबारा से वह भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इस जवाब पर अदालत ने कहा कि यह पुलिस की जिम्मेदारी है। उनको कैसे हटाएं यह भी सुनिश्चित करें। उनकी वजह से सड़क पर हादसे न हों।
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यह है मामला
शहर की सड़कों पर बने गड्ढों, संरक्षित पशुओं, अवैध होर्डिंग्स के कारण आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। पिछले माह वकील पंकज चांदगोठिया और संगीता चांदगोठिया ने लोगों की समस्या को लेकर सीनियर सिविल जज रेखा की कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) दायर की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर डीसी, डीसीपी, नगर निगम कमिश्नर, डीसीपी ट्रैफिक और पीएमडीए के अधिकारियों को नोटिस जारी कर 9 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब जवाब देने को कहा था।
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