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विधायक असीम गोयल की हेट स्पीच का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका दाखिल कर विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग

Thu, 16 Jun 2022 01:42 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 16 Jun 2022 01:42 AM IST
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MLA Aseem Goyal's hate speech case reached the High Court, seeking cancellation of assembly membership by filing a petition
चंडीगढ़। विधायक असीम गोयल की हेट स्पीच (द्वेषपूर्ण भाषण) का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा विधानसभा कर्मचारी एसोसिएशन के पूर्व प्रधान शरणपाल सचदेवा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि असीम गोयल ने हेट स्पीच देकर सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया है ।
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याची ने बताया कि हेट स्पीच के खिलाफ उसने हरियाणा विधानसभा, सरकार व राज्यपाल को मांग पत्र देकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई व मामला दर्ज करने की अपील की थी। याची ने बताया कि मांगपत्र के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याची ने कहा कि यह देश सभी धर्म को सम्मान देने पर विश्वास रखने वाला है और सभी धर्म के लोग यहां प्यार से रहते हैं। गोयल की हेट स्पीच ने सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया है।
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याची ने कहा कि इस प्रकार की हेट स्पीच देश की एकता व अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा है। भविष्य में कोई इस प्रकार का कृत्य न करे इसलिए भारतीय दंड सहिता के तहत गोयल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट व कई अन्य हाईकोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए याची ने असीम गोयल को पद से हटाने व उनके सभी वित्तीय लाभ याचिका के विचाराधीन रहते रोकने की अपील की है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। इस याचिका पर अब हाईकोर्ट 4 जुलाई को सुनवाई करेगा।
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