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Panchkula News: मालब्रोस की शराब फैक्टरी को हाईकोर्ट से राहत, इथेनॉल को गोदाम से निकालने की अनुमति

Tue, 14 Mar 2023 10:15 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Mar 2023 10:15 PM IST
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Malbros liquor factory gets relief from High Court, permission to remove ethanol from warehouse
चंडीगढ़। पंजाब के जीरा में स्थित मालब्रोस शराब फैक्टरी को राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें उनके गोदाम से इथेनॉल निकालने की अनुमति दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इस कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए शराब कंपनी की ओर से फैक्टरी के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग की थी। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि फैक्टरी का लाइसेंस समाप्त हो चुका है और ऐसे में उसे आगे संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी बीच कंपनी ने फैक्टरी में मौजूद इथेनॉल निकालने की अनुमति देने की अपील की थी। साथ ही लाइसेंस रिन्यू करने की भी अपील की थी। पंजाब सरकार ने बताया था कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक में लाइसेंस रिन्यू न करने की सिफारिश की गई थी। सिफारिश के अनुसार फैक्टरी का लाइसेंस रिन्यू न करने का फैसला लिया गया। इस दौरान कंपनी की ओर से बताया गया था कि फैक्टरी में घातक इथेनॉल है। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे में उन्हें यह इथेनॉल उठाने दिया जाए। प्रदर्शनकारियों द्वारा उन्हें फैक्टरी के अंदर और बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। अब हाईकोर्ट ने कंपनी को गोदाम से इथेनॉल निकालने की अनुमति देते हुए इस दौरान सुरक्षा का इंतजार करने का आदेश दिया है।
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