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लॉकडाउन बढ़ा.. अब जिम नौ बजे तक खोल सकेंगे, उपायुक्त ने कहा कि कोरोना से बचाव के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए

Tue, 20 Jul 2021 01:57 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 20 Jul 2021 01:57 AM IST
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Lockdown extended .. now gyms will be able to open till 9 o'clock, Deputy Commissioner said that all instructions to prevent corona should be strictly followed
पंचकूला। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह का कहना है कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दृष्टिगत जिले में लॉकडाउन को 26 जुलाई सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। आदेश के अनुसार पहले से जारी रियायतें लोगों को मिलती रहेंगी। 50 फीसदी क्षमता के साथ अब रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 से रात 11 बजे तक खोले जा सकते हैं। होम डिलीवरी का समय भी यही रहेगा। क्लब, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब के बार भी सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। जिम खोलने के समय में एक घंटे की वृद्धि की गई है। जिम सुबह 6 से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। पहले यह समय रात आठ बजे तक था। इस दौरान सामाजिक दूरी और नियमित सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। कामन ला एडमिशन टेस्ट यानी सीएलएटी 23 जुलाई को आयोजित कराया जा सकता है।
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उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना से बचाव के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। रात्रि कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस आशय में आज जारी आदेश के तहत शादियां, अंतिम संस्कार में एक सौ लोगों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। हालांकि शादियां घर एवं न्यायालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी हो सकेंगी। खुले स्थानों पर 200 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति होगी, जिसके लिए कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा। उचित व्यवहार अपनाने के बाद सुबह 6 से रात्रि 8 बजे तक स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्वीमिंग पुल को केवल खेलकूद एवं तैराकी के अभ्यास एवं प्रतियोगिता के लिए खोला जा सकेगा। सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं एवं ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इन केंद्रों को प्रशिक्षकों को इस तरह बांटना होगा कि भीड़ एकत्रित न हो।
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उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत सभी दुकानें सुबह 9 से सायं 8 बजे, मॉल्स को सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एक साथ 50 लोगों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सैनेटाइजेशन और कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। कारपोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सैनेटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। खेल परिसर व स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियां के लिए खुल सकेंगे (दर्शकों को अनुमति नहीं होगी)। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा।इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी।
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पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पेक्शन टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (नागरिक) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी घटना कमांडर अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाए।
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