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चंडीगढ़ में लॉकडाउन 4.0 शुरू, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, बिना पास के मोहाली-पंचकूला से आ जा सकेंगे

Mon, 18 May 2020 10:16 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Mon, 18 May 2020 10:16 AM IST
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Coronavirus, Chandigarh Administration Provides Relaxation in Lockdown 4.0
बापूधाम में तैनात सुरक्षाबल - फोटो : अमर उजाला
लॉकडाउन 4.0 का आगाज सोमवार से हो गया। चौथे लॉकडाउन में चंडीगढ़ प्रशासन ने शहरवासियों को कई रियायतें दी हैं। इसमें सबसे प्रमुख है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। लॉकडाउन 4.0 में चंडीगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होने जा रहा है। इसके तहत 50 प्रतिशत सवारियों के साथ सीटीयू की बसें चलाई जा सकती हैं।
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ऑटो रिक्शा व कैब भी चलेंगे। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार, अगर पंजाब और हरियाणा राजी होते हैं तो मोहाली, पंचकूला और जीरकपुर से लोग बिना पास के चंडीगढ़ आ-जा सकेंगे। रविवार शाम केंद्र सरकार की तरफ से दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद प्रशासन ने सोमवार को बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे।
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अभी शहर में मार्केट की दुकानें ऑड-ईवन के अनुसार खोली जा रही हैं लेकिन अब लॉकडाउन के चौथे चरण में मार्केट से ऑड-ईवन को समाप्त किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन सुखना लेक पर बोटिंग भी शुरू करने की मंजूरी दे सकता है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहर के स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स और स्टेडियम को अब खोला जा सकेगा लेकिन अभी दर्शकों को इजाजत नहीं होगी।
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रेस्टोरेंट्स से खाने की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट्स को किचन शुरू करने की इजाजत दी गई है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इजाज या बेहद जरूरी काम के लिए ही ये लोग घर से निकल सकेंगे।

कुछ बिंदुओं पर अभी स्पष्टता की जरूरत: परिदा

एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा कि कुछ बिंदुओं पर अभी भी स्पष्टता की जरूरत है। जैसे, केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑटो रिक्शा आदि को मंजूरी दी गई है लेकिन ऑटो रिक्शा में कितनी सवारियां बैठ सकेंगी, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। टू-व्हीलर पर क्या दो लोग बैठ सकेंगे, मध्य मार्ग पर स्थित शोरूम खोले जा सकती हैं या नहीं, ऐसे कई मुद्दों को लेकर असमंजस की स्थिति है। इस पर केंद्र सरकार के साथ वार्ता चल रही है। सोमवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने ट्राइसिटी के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी रखी है। इस बैठक के बाद प्रशासन की तरफ से दी गई रियायतों को लेकर एक विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे।

बापूधाम, सेक्टर-30बी में सख्ती जारी रहेगी
कंटेनमेंट जोन यानी बापूधाम, सेक्टर-30बी व अन्य कुछ जगहों पर प्रशासन की तरफ से की गई सख्ती बरकरार रहेगी। गृह मंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन 4.0 के लिए रविवार शाम विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि वह सभी लागू किए जाएंगे। एडवाइजर मनोज परिदा ने बताया कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंटर स्टेट मूवमेंट को मंजूरी दी गई है, इसके लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

प्रतिबंधित चीजों के अलावा बाकी सभी को मिली अनुमति
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिबंधित की गई चीजों के अलावा लॉकडाउन 4.0 में अन्य सभी को मंजूरी दी गई है। हालांकि शहर के चार बड़े मार्केट सेक्टर-19 सदर मार्केट और पालिका बाजार, सेक्टर-15 पटेल मार्केट, सेक्टर-22 शास्त्री मार्केट और सेक्टर-41 कृष्णा मार्केट खुलेंगे या बंद ही रहेंगे, इसको लेकर सोमवार को प्रशासक के साथ होने वाली बैठक में फैसला किया जाएगा। इसके अलावा दुकानों के खुलने के समय में भी बदलाव की मांग की जा रही है इसको लेकर भी सोमवार को फैसला लिया जाएगा।

मोबाइल में आरोग्य सेतु एप का इंस्टॉल होना जरूरी
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर सरकारी कर्मचारी के फोन में स्वास्थ्य मंत्रालय का आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल होना चाहिए। चंडीगढ़वासियों से भी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने की अपील की है। डाउनलोड करने के बाद लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी, जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है। दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे, डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एंबुलेंस की आवाजाही होने दें। इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए।

31 मई तक क्या-क्या खुला रहेगा

- रेस्टोरेंट्स के किचन खुलेंगे, मगर खाने की सिर्फ होम डिलीवरी होगी
- सहमति के आधार पर राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी
- अपने स्तर पर फैसला कर इंटर स्टेट बसें शुरू की जा सकेंगी
- बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन और रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर चलने वाली खाने-पीने की दुकानें खुली रहेंगी
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी
- सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे, जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं

31 मई तक क्या-क्या बंद रहेगा
- अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे
- हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी
- स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी
- होटल और बार बंद रहेंगे
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