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शुभारंभ : 'आस; प्रणाली दो माह में सभी विभागों में होगी लागू, सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने समीक्षा बैठक में दी जानकारी

Fri, 03 Sep 2021 02:14 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 03 Sep 2021 02:14 AM IST
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Launch: 'Hope; The system will be implemented in all departments in two months, Chief Commissioner of the Right to Service Commission TC Gupta informed in the review meeting
पंचकूला। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने सेक्टर-5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में वीरवार को विभिन्न विभागों की सेवाओं की समीक्षा के लिए आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अपील प्रणाली को सुगम बनाकर ऑटो अपील साफ्टवेयर (आस) का शुभारंभ कर दिया है। हरियाणा, इस तरह का ऐतिहासिक सॉफ्टवेयर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
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इस साफ्टवेयर को दो विभागों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने लागू कर दिया है। सभी विभागों में इसे आगामी दो माह में लागू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज, नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल, शिकायत निवारण समिति के सदस्य, पार्षद, औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी, जिला बार एसोसिएशन के सदस्य व विभिन्न विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे।
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अब यह होगी व्यवस्था
उन्होंने बताया कि पहले निर्धारित समयावधि में सेवा न मिलने पर पीड़ित व्यक्ति को अपील दायर करनी पड़ती थी। परंतु अब आस साफ्टवेयर के माध्यम से अपील स्वयं ग्रीवांस रिडेंसल अथॉरिटी के पास चली जाएगी। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के प्रावधानों के तहत मिलने वाली विभिन्न सरकारी सेवाओं व इस दिशा में सेवा का अधिकार आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की कार्यशाला हर जिले में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार व आयोग का उद्देश्य है कि हरियाणा के आम नागरिकों का जीवन सुगम हो और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सरल व सुलभ तरीके से अधिकृत समयावधि में मिले।
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कम से कम 20 को जागरूक करें
उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने साथ कम से कम 20 लोगों को इस बारे में जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं का समयबद्ध तरीके से लाभ उठा सकें। इसके अलावा निर्धारित समयावधि में सेवा न प्रदान करने के मामले में आयोग द्वारा संबंधित अधिकारी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति को पांच हजार रुपये का मुआवजा भी दे सकता है।
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