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कैंडी बाबा के डेरे को कब्जे में ले कुरुक्षेत्र प्रशासन: हाई कोर्ट
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चंडीगढ़। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कुरुक्षेत्र के विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु कैंडी बाबा के डेरे को कब्जे में लेने का कुरुक्षेत्र प्रशासन को आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन यह योजना बनाए कि यहां पर स्कूल बनाया जा सकता है या अस्पताल। हाईकोर्ट ने यह आदेश धोखाधड़ी के मामले में से आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए जारी किया है।
आरोप के अनुसार कैंडी बाबा तथा उसके सहयोगी लोगों को सस्ता सोना देने का झांसा देते थे। जब लोग इनके चंगुल में फंस जाते थे तो दी गई राशि लौटाने के नाम पर उन्हें चेक दिया जाता था। इस दौरान कुछ महिलाएं इस तरह का व्यवहार करती थी, जिससे सीसीटीवी कैमरा में यह प्रतीत हो कि उनसे छेड़छाड़ हो रही है। इसके बाद वह अपने कपड़े फाड़कर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा देती थी। इस मामले में आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सामने आया था कि कैंडी बाबा के पास डेरे से जुड़े कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है।
हाईकोर्ट ने अब कुरुक्षेत्र प्रशासन को आदेश दिया है कि डेरी के संपत्ति को कब्जे में लेकर उसकी सूची तैयार की जाए। इस कार्य के लिए डीसी एसडीएम, बीडीओ और बीडीपीओ की समिति गठित करेंगे। इस दौरान इस योजना पर भी विचार किया जाए कि डेरा को स्कूल या अस्पताल में कैसे बदला जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह आदेश धोखाधड़ी मामले में सह आरोपी प्रियंका और साक्षी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जारी किया है।
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आरोप के अनुसार कैंडी बाबा तथा उसके सहयोगी लोगों को सस्ता सोना देने का झांसा देते थे। जब लोग इनके चंगुल में फंस जाते थे तो दी गई राशि लौटाने के नाम पर उन्हें चेक दिया जाता था। इस दौरान कुछ महिलाएं इस तरह का व्यवहार करती थी, जिससे सीसीटीवी कैमरा में यह प्रतीत हो कि उनसे छेड़छाड़ हो रही है। इसके बाद वह अपने कपड़े फाड़कर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा देती थी। इस मामले में आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सामने आया था कि कैंडी बाबा के पास डेरे से जुड़े कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है।
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हाईकोर्ट ने अब कुरुक्षेत्र प्रशासन को आदेश दिया है कि डेरी के संपत्ति को कब्जे में लेकर उसकी सूची तैयार की जाए। इस कार्य के लिए डीसी एसडीएम, बीडीओ और बीडीपीओ की समिति गठित करेंगे। इस दौरान इस योजना पर भी विचार किया जाए कि डेरा को स्कूल या अस्पताल में कैसे बदला जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह आदेश धोखाधड़ी मामले में सह आरोपी प्रियंका और साक्षी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जारी किया है।
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