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Panchkula News: पंजाब में ड्रग रैकेट के आरोपी जगदीश भोला को हाईकोर्ट से राहत

Fri, 16 Jun 2023 05:54 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Jun 2023 05:54 PM IST
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Jagdish Bhola, accused of drug racket in Punjab, gets relief from the High Court
भोला ने मां के भोग में शामिल होने के लिए मांगी थी 15 दिन की पैरोल
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तीन दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में ड्रग रैकेट के आरोपी जगदीश भोला को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत देते हुए उन्हें तीन दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

भोला ने याचिका में कहा था कि उसकी मां की 8 जून को मृत्यु हुई थी। भोग व अन्य रस्मों में शामिल होने के लिए उसे 15 दिन की पैरोल दी जाए। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन दिन की अंतरिम जमानत देते हुए 19 जून को वापस जेल में आने का आदेश दिया है।
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इस दौरान भोला के गांव राय के कलां (बठिंडा) की ग्राम पंचायत ने कोर्ट में प्रस्ताव पेश किया। इसमें बताया गया कि भोला घर का इकलौता लड़का है। उसके पिता की उम्र 80 साल से ऊपर है और कोर्ट से उसकी मां की अंतिम क्रिया पूरी करने के लिए उसे जमानत देने का आग्रह किया गया। कोर्ट को बताया गया कि 18 जून तक अखंड पाठ होगा और उसके बाद भोग होगा। 19 जून को श्री कीरतपुर साहिब में आस्तियों का विसर्जन होना है।
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कोर्ट ने भोला को मां की अंतिम क्रिया में शामिल होने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि पुलिस की मौजूदगी में सभी रस्में पूरी होंगी। भोला के साथ दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहेंगे। कोर्ट ने बठिंडा के डीसी को भी निगरानी का आदेश दिया है। हाईकोर्ट इससे पहले मार्च में भोला को पैरोल दे चुका है जब उसकी मां का स्वस्थ बेहद खराब था।
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