फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Immigration agents prey on the dreams of young people, High Court denies anticipatory bail

Panchkula News: इमिग्रेशन एजेंट कर रहे युवाओं के सपनों का शिकार, अग्रिम जमानत से हाईकोर्ट का इन्कार

Sat, 28 Feb 2026 01:42 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Feb 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
Immigration agents prey on the dreams of young people, High Court denies anticipatory bail
चंडीगढ़। विदेश भेजने के नाम पर भोले-भले लोगों को चूना लगाने वाले कबूतरबाजों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इमिग्रेशन एजेंट युवाओं के सपनों का शिकार कर रहे हैं और ऐसे आरोपी जमानत के हकदार नहीं है। अदालत ने कनाडा का वीजा दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है ताकि ठगी के नेटवर्क का खुलासा हो सके।
विज्ञापन


लुधियाना निवासी शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे और उसके परिवार को कनाडा का वर्क परमिट और पीआर दिलाने का झांसा दिया था। विश्वास में आकर शिकायतकर्ता ने लाखों रुपये आरोपी के हवाले कर दिए लेकिन महीनों बीतने के बावजूद भी न तो वीजा मिला और न ही आरोपी ने पैसे वापस किए।
विज्ञापन

जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मासूम लोग अपनी जीवन भर की कमाई इन एजेंटों को सौंप देते हैं। लोगों की मासूमियत का फायदा उठाकर उनसे ठगी की जाती है। आरोपी के खिलाफ सबूत हैं और जांच को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे पुलिस हिरासत में दिया जाना आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed