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सीसीटीवी कैमरे पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो डीजीपी को करेंगे तलब

Tue, 16 Nov 2021 02:06 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 16 Nov 2021 02:06 AM IST
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If the SP does not get a satisfactory answer on the CCTV camera, then the DGP will be summoned: High Court
चंडीगढ़। दो साल पहले सभी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे होने की दलील देने के बाद भी पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज न मिलने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने सीसीटीवी को लेकर नूंह के एसपी से जवाब तलब कर लिया है। साथ ही यह भी कहा कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो डीजीपी को तलब कर लिया जाएगा।
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याचिका दाखिल करते हुए सहीमा ने एडवोकेट फारुख अब्दुल्ला के माध्यम से बताया कि उसके पति इमरान को सीआईए स्टाफ ने उठाया था। इसके बाद जब याची ने वहां जाकर पूछताछ की तो उन्होेंने बताया कि आंध्रप्रदेश पुलिस उसके पति को लेकर गई है। याची आंध्रप्रदेश पहुंची तो वहां की पुलिस ने ऐसे किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। इसके चलते अपने पति को पुलिस की अवैध हिरासत से छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट वारंट ऑफिसर नियुक्त किया और सभी जगह ढूंढने पर भी याची का पति नहीं मिला। इस दौरान पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो बताया गया कि सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। इस बारे में शिकायत भी दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दो साल पहले हरियाणा सरकार ने कहा था कि सभी पुलिस स्टेशन के प्रवेश व निकास द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में एसपी नूंह को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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