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Panchkula News: आईएएस पंकज अग्रवाल ने नियमित जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Sun, 26 Jul 2026 01:49 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 26 Jul 2026 01:49 AM IST
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IAS officer Pankaj Agarwal has moved the court seeking regular bail.
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक गबन मामले में दायर याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब, 30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े सरकारी धन के कथित गबन मामले में गिरफ्तार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल ने नियमित जमानत के लिए पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट का रुख किया है। अदालत ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जांच एजेंसी को यह भी निर्देश दिया कि मामले के अन्य आरोपियों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिकाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी रिकॉर्ड पर पेश की जाए। अदालत ने अगली सुनवाई तक इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
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सीबीआई ने पंकज अग्रवाल को 23 जून 2026 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय वह हरियाणा सरकार में स्कूल शिक्षा एवं कृषि विभाग के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके थे। जांच एजेंसी के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े सरकारी धन के कथित गबन मामले में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।
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अब नियमित जमानत याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई होगी, जहां सीबीआई अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेगी। मामले में अदालत के अगले आदेश पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हैं।
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