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हिमाचल के बस चालक को 25 साल की कैद: चार साल की मासूम के साथ की थी दरिंदगी, पंचकूला कोर्ट ने सुनाया फैसला

Wed, 07 Jan 2026 09:43 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Published by: अंकेश ठाकुर Updated Wed, 07 Jan 2026 09:43 PM IST
सार

पंचकूला की अदालत ने हिमाचल निवासी स्कूल बस चालक 25 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी चालक ने चार साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की थी।  

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Himachal bus driver convicted of misdeed four year old girl in Panchkula gets 25 years imprisonment
अदालत - फोटो : ANI

विस्तार

साल 2020 में पंचकूला के पिंजौर क्षेत्र में घटित संवेदनशील और झकझोर देने वाले मामले में पंचकूला की पोक्सो अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के दोषी बस चालक को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 25 वर्ष के कारावास की सजा दी है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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यह मामला फरवरी 2020 का है जब पिंजौर की एक कॉलोनी में रहने वाली चार वर्षीय बच्ची के साथ स्कूल बस में दुष्कर्म किया। दोषी जिला सोलन निवासी निरंजन उर्फ हनी उस समय स्कूल बस का चालक था।
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जानकारी के अनुसार बच्ची अपनी मौसी के साथ स्कूल जाती थी। 14 फरवरी को सुबह करीब 7:45 बजे बच्ची को बस में स्कूल भेजा गया। दोपहर में बच्ची को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ और उसने मौसी को बताया कि बस चालक ने उसके साथ गलत हरकत की है। परिजन तुरंत बच्ची को सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों की जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
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मौसी की शिकायत पर पंचकूला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया। जांच और सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए मेडिकल साक्ष्य, बच्ची के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी एडवोकेट सुखविंदर कौर ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

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