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Panchkula News: पीएसपीसीएल की संपत्तियों की बिक्री पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Fri, 20 Feb 2026 10:14 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Feb 2026 10:14 PM IST
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High Court stays sale of PSPCL properties
2,582 करोड़ के बकाया और 10 हजार करोड़ से अधिक सब्सिडी भुगतान का विवाद
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकारी विभागों पर लंबित भारी बिजली बकाया की भरपाई के लिए निगम की परिसंपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
चंडीगढ़ निवासी राजबीर सिंह ने बताया कि अगस्त 2025 तक पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों पर पीएसपीसीएल का कुल बकाया 2,582 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त बिजली सब्सिडी के मद में राज्य सरकार पर 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि लंबित बताई गई है।
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याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस वित्तीय दबाव को संतुलित करने के लिए निगम की मूल्यवान सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने की कोशिश की जा रही है जो जनहित के प्रतिकूल है। सर्वाधिक बकाया वाटर सप्लाई एवं सैनिटेशन विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग पर है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जब स्वयं सरकारी विभाग नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं, तब सार्वजनिक उपक्रम की संपत्तियां बेचकर घाटा पूरा करना अनुचित और विधि-विरुद्ध है।
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याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मांग की कि डिफॉल्टर विभागों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उनके बिजली कनेक्शन काटे जाने के निर्देश दिए जाएं तथा राज्य सरकार को लंबित बिल और सब्सिडी की राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाए। साथ ही, पीएसपीसीएल की संपत्तियों की किसी भी प्रकार की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की भी प्रार्थना की गई।
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