फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   High Court has sought reply from Haryana School Education Board till January 10 in the Class VIII board examination case

आठवीं की बोर्ड परीक्षा मामले में 10 जनवरी तक हाईकोर्ट ने हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से मांगा जवाब

Fri, 07 Jan 2022 02:12 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 07 Jan 2022 02:12 AM IST
विज्ञापन
High Court has sought reply from Haryana School Education Board till January 10 in the Class VIII board examination case
चंडीगढ़। हरियाणा में आईसीएसई और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की भी आठवीं की बोर्ड परीक्षा लेने के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के फैसले को चुनौती देने वाली हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कान्फ्रेंस की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बोर्ड से जवाब तलब कर लिया है। बोर्ड को इस मामले में 10 जनवरी तक जवाब सौंपना होगा।
विज्ञापन

याचिकाकर्ता संगठन ने बताया कि उनके संगठन से 300 से अधिक स्कूल जुड़े हैं और यह स्कूल आईसीएसई और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से उनके स्कूलों का कोई लेना देना नहीं है और हरियाणा बोर्ड व उनका सिलेबस भी बिलकुल अलग है। बावजूद इसके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पूरे हरियाणा में मौजूद स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों चाहे वह किसी भी बोर्ड से हों उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करने का आदेश जारी किया गया है। याचिकाकर्ता स्कूलों ने कहा कि जब बोर्ड से उनका कोई लेना देना ही नहीं है तो कैसे इस प्रकार का आदेश जारी किया जा सकता है। बोेर्ड का यह आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। याचिका में हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि बोर्ड के इस आदेश को सिरे से खारिज किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed