{"_id":"610ac9d78ebc3ec3853aa2a8","slug":"high-court-denies-bail-to-accused-of-raping-a-bengali-girl-panchkula-news-pkl4224445136","type":"story","status":"publish","title_hn":"टीकरी बॉर्डर पर बंगाली युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को जमानत से हाईकोर्ट का इनकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
टीकरी बॉर्डर पर बंगाली युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को जमानत से हाईकोर्ट का इनकार
विज्ञापन
चंडीगढ़। टीकरी बार्डर पर पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म के आरोपी अनूप की अग्रिम जमानत की मांग को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद संगीन मामला है, ऐसे आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
पिछली सुनवाई पर आरोपी अनूप की इस अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी। राज्य सरकार ने कहा था कि याची पर संगीन आरोप हैं, ऐसे में उसे गिरफ्तार कर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। बहादुरगढ़ के डीएसपी ने रिपोर्ट में बताया था कि मामले के मुख्य आरोपी अनिल मलिक ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता अनूप ने युवती से बलात्कार कर उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बनाया था। याचिकाकर्ता ने युवती से पैसे भी छीन लिए थे ताकि वो कहीं जा न सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि घटना के बारे में कई किसान नेताओं को जानकारी थी।
इससे पहले इसी मामले के अन्य आरोपी अंकुर ने भी अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अनूप सहित इस मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ 9 मई को बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। बंगाल की युवती की कोरोना संक्रमित होने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने युवकी के साथ दुष्कर्म होने का आरोप लगाया था। मृतक युवती के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ सिटी थाना में मामला दर्ज हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पिछली सुनवाई पर आरोपी अनूप की इस अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी। राज्य सरकार ने कहा था कि याची पर संगीन आरोप हैं, ऐसे में उसे गिरफ्तार कर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। बहादुरगढ़ के डीएसपी ने रिपोर्ट में बताया था कि मामले के मुख्य आरोपी अनिल मलिक ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता अनूप ने युवती से बलात्कार कर उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बनाया था। याचिकाकर्ता ने युवती से पैसे भी छीन लिए थे ताकि वो कहीं जा न सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि घटना के बारे में कई किसान नेताओं को जानकारी थी।
विज्ञापन
इससे पहले इसी मामले के अन्य आरोपी अंकुर ने भी अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अनूप सहित इस मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ 9 मई को बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। बंगाल की युवती की कोरोना संक्रमित होने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने युवकी के साथ दुष्कर्म होने का आरोप लगाया था। मृतक युवती के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ सिटी थाना में मामला दर्ज हुआ है।
विज्ञापन