फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   High court denies bail to accused of raping a Bengali girl

टीकरी बॉर्डर पर बंगाली युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को जमानत से हाईकोर्ट का इनकार

Wed, 04 Aug 2021 10:39 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 04 Aug 2021 10:39 PM IST
विज्ञापन
High court denies bail to accused of raping a Bengali girl
चंडीगढ़। टीकरी बार्डर पर पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म के आरोपी अनूप की अग्रिम जमानत की मांग को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद संगीन मामला है, ऐसे आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
विज्ञापन

पिछली सुनवाई पर आरोपी अनूप की इस अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी। राज्य सरकार ने कहा था कि याची पर संगीन आरोप हैं, ऐसे में उसे गिरफ्तार कर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। बहादुरगढ़ के डीएसपी ने रिपोर्ट में बताया था कि मामले के मुख्य आरोपी अनिल मलिक ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता अनूप ने युवती से बलात्कार कर उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बनाया था। याचिकाकर्ता ने युवती से पैसे भी छीन लिए थे ताकि वो कहीं जा न सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि घटना के बारे में कई किसान नेताओं को जानकारी थी।
विज्ञापन

इससे पहले इसी मामले के अन्य आरोपी अंकुर ने भी अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अनूप सहित इस मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ 9 मई को बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। बंगाल की युवती की कोरोना संक्रमित होने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने युवकी के साथ दुष्कर्म होने का आरोप लगाया था। मृतक युवती के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ सिटी थाना में मामला दर्ज हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed