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हरियाणा में गडरिया वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अधिसूचना पर उच्च न्यायालय की रोक

Tue, 11 Aug 2020 01:45 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2020 01:45 AM IST
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High court ban on notification of inclusion of Gadariya in Scheduled Castes in Haryana
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में गडरिया वर्ग को शामिल करने की अधिसूचना पर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश अंबेडकर मिशन संस्था, पलवल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दी है।
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याचिकाकर्ता संस्था ने हरियाणा सरकार की उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत सरकार ने संविधान की धारा 341 का उल्लंघन करते हुए हरियाणा में एससी वर्ग की सूची को संशोधित किया था। सरकार ने अधिसूचना जारी कर गडरिया जाति को एससी प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय लिया था। गडरिया जाति को सांसी जाति के पर्याय के रूप में जाना जाता हैै। हरियाणा में पाल गड़रिया समुदाय पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल था। पाल गड़रिया समुदाय मूल रूप से सैंसी समुदाय की उपजाति है। हरियाणा में इसे गडरिया वर्ग को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है जबकि इसकी उपजाति को पाल गडरिया को पिछड़ा वर्ग में रखा गया।
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