फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   High court ban on granting government college land for Lokayukta and RERA office

लोकायुक्त और रेरा कार्यालय के लिए सरकारी कॉलेज की भूमि देने पर हाईकोर्ट की रोक

Wed, 13 Jan 2021 01:47 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 13 Jan 2021 01:47 AM IST
विज्ञापन
High court ban on granting government college land for Lokayukta and RERA office
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला के सरकारी कॉलेज की दो एकड़ जमीन को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) और लोकायुक्त कार्यालय बनाने के लिए देने के हरियाणा सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
विज्ञापन

पंचकूला के सरकारी कॉलेज की छात्रा प्रियंका रानी ने हरियाणा किसान कांग्रेस के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष विजय बंसल के सहयोग से यह याचिका दाखिल की है। याची ने बताया कि हरियाणा सरकार ने सितंबर 2020 को कॉलेज की 1.77 एकड़ जमीन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी व लोकायुक्त कार्यालय के निर्माण के लिए देने का निर्णय लिया था। कालेज बनाने के लिए 1985-86 में 14.88 एकड़ जमीन जारी की गई थी। शिक्षा नीति के अनुसार कॉलेज के लिए 15 एकड़ भूमि अनिवार्य होती है। कॉलेज की 2.88 एकड़ भूमि पर पहले ही अतिक्रमण है जो एसीपी कार्यालय और मंदिर के रूप में है।
विज्ञापन

याची ने कहा कि कॉलेज पहले ही जमीन की कमी झेल रहा है। ऊपर से अब और भूमि कार्यालय बनाने के लिए दी जा रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल व शिक्षकों ने भूमि में कटौती न करने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार के इस निर्णय का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

छात्रा ने हाईकोर्ट से सरकार के इस निर्णय पर रोक लगाने की अपील की है। साथ ही भूमि पर पहले से मौजूद अतिक्रमण को भी हटाने के निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से मांग की है। याची ने कहा कि कॉलेज के लिए अनिवार्य भूमि को उपलब्ध करवाना सरकार का फर्ज है, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। हाईकोर्ट ने विषय को गंभीरता से लेते हुए सरकार द्वारा भूमि जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed