फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Hearing on Dr. Bhargava's bail petition postponed, March 5 set date

डॉ. भार्गव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, पांच मार्च की तिथि निर्धारित

Wed, 04 Mar 2020 01:24 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 04 Mar 2020 01:24 AM IST
विज्ञापन
Hearing on Dr. Bhargava's bail petition postponed, March 5 set date
पंचकूला। सिविल अस्पताल-6 की गाइनोकोलॉजिस्ट एवं गैरकानूनी गर्भपात की आरोपी डॉ. पूनम भार्गव की अग्रिम जमानत याचिका पर अब पांच मार्च को फैसला आएगा। जमानत याचिका पर कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकारी वकील द्वारा कोर्ट से समय की मांग करने पर जज ने आगामी सुनवाई के लिए पांच मार्च की तिथि निर्धारित की है।
विज्ञापन

वहीं, इससे पहले मामले के शिकायतकर्ता पटियाला निवासी अमनदीप सिंह और गर्भपात के लिए फर्जी गर्भवती बनकर आरोपी डॉ. पूनम के पास पहुंची महिला ने सोमवार को हरियाणा राज्य महिला आयोग से मदद मांगी थी। उन्होंने आयोग की महिला उपाध्यक्ष प्रीती भारद्वाज से निष्पक्ष जांच के लिए गुहार लगाई थी। हालांकि, आयोग द्वारा इससे पहले ही स्वत: संज्ञान लेकर सीएमओ व उनके स्टाफ से जांच रिपोर्ट मंगवा ली थी। साथ ही पुलिस कार्रवाई पर भी नजर दौड़ाई थी। दोनों जगह आरोपी डॉ. पूनम भार्गव के खिलाफ ही जांच रिपोर्ट है।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता पक्ष के पास मामले में सबसे मजबूत तथ्य आरोपी डॉ. पूनम भार्गव द्वारा बीस हजार रुपये में डील के दौरान की रिकॉर्ड की गई वीडियो है। वीडियो वायरल होने पर सेक्टर-5 पुलिस ने आरोपी डॉ. पूनम भार्गव और डील में उनकी मददगार चतुर्थ श्रेणी की आरोपी कर्मचारी बलजिंदर कौर के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में आरोपी डॉ. पूनम भार्गव ने भी शिकायत कर्ताओं पर भी उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे एक्सटॉर्शन और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed