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पंचायती जमीन से दो सप्ताह में अवैध कब्जे हटाए सरकार: हाईकोर्ट

Tue, 16 Nov 2021 02:09 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 16 Nov 2021 02:09 AM IST
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Government should remove all encroachments from Panchayat land in two weeks: High Court
चंडीगढ़। पुन्हाना के नई गांव की पंचायती जमीन पर कब्जों को हटाने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दो सप्ताह में सभी अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए मोहम्मद युसूफ ने एडवोकेट फारूख अब्दुल्ला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि कुछ लोगों ने पंचायत की भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्मण किए हैं। याची व गांव के बुजुर्गों ने उनसे आग्रह किया कि वह भूमि खाली कर दें लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद याची ने बीडीपीओ को शिकायत दी और उन्होंने एसएचओ को आदेश दिया कि वह कब्जा लेते हुए उचित पुलिस बल मुहैया करवाएं। इसके बावजूद एसएचओ ने इस आदेश की ओर ध्यान नहीं दिया। याची ने कहा कि अब उसके पास न्यायालय की शरण लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा। हरियाणा सरकार ने कहा कि अब सभी निर्माण गिरा दिए गए हैं। याची ने कहा कि अभी भी अवैध निर्माण वहां मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने इस पर इन निर्माणों को दो सप्ताह में गिराने का आदेश जारी किया है।
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