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हत्या प्रयास मामले में दोषी को चार साल कैद की सजा

Sat, 05 Oct 2019 01:54 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 05 Oct 2019 01:54 AM IST
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four years imprisonment
चंडीगढ़। जिला अदालत ने पुलिस की ड्यूटी में बाधा डालने और बाइक से टक्कर मारकर हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को चार साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान सेक्टर-39 निवासी रजत तिवारी के रूप में हुई है।
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मामला 18 मई 2018 का है। एफआईआर के मुताबिक 39/40 की डिवाइडिंग रोड पर पुलिस सेक्टर-40 वाली साइड आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान तीन युवक बाइक पर चौक की तरफ आ रहे थे। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी ने बाइक चालक को रुकने के लिए इशारा किया। चालक ने बाइक रोकने की बजाय पुलिसकर्मी को दो बार टक्कर मारी। इससे वह 7-8 कदम दूर जाकर गिरा। इस दौरान पुलिसकर्मी को काफी चोटें आईं। उसके बाद पीसीआर की सहायता से पुलिसकर्मी को सेक्टर-16 हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आरोपियों ने मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर जाकर वह बाइक से गिर गए। उनमें सबसे पीछे बैठे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो युवक बाइक छोड़कर भाग निकले थे। युवक से चालक के बारे में पूछताछ की। युवक ने चालक की पहचान सेक्टर-39 निवासी रजत तिवारी बताई। उसके बाद आरोपी पर आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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