फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Four-year sentence for man found guilty of assault and destruction of evidence

Panchkula News: मारपीट व सबूत मिटाने के मामले में दोषी को चार साल की सजा

Fri, 27 Feb 2026 02:18 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Feb 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Four-year sentence for man found guilty of assault and destruction of evidence
अदालत का आदेश: पीड़ित को 10 हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला।

मारपीट और सबूत मिटाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय, पंचकूला ने दोषी गुरमीत सिंह उर्फ गोला को चार वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ पीड़ित को 10 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

यह फैसला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया। सजा पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दोषी की पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए नरमी बरतने की अपील की। उनका कहना था कि दोषी अपने परिवार का एकमात्र सहारा है। वहीं, लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सख्त सजा की मांग की।
विज्ञापन


अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सजा निर्धारण आपराधिक न्याय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य अपराध के अनुरूप न्यायसंगत दंड देना, समाज में निवारक प्रभाव उत्पन्न करना और दोषी के सुधार की संभावना को ध्यान में रखना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़ित को दिया जाने वाला 10 हजार रुपये का मुआवजा उसे हुई क्षति की आंशिक भरपाई और पुनर्वास में सहायक होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed