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Panchkula News: पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को भेजा मानहानि का नोटिस

Sun, 26 Apr 2026 02:07 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 26 Apr 2026 02:07 AM IST
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Former Deputy CM Chandramohan Sends Defamation Notice to BJP Rajya Sabha MP Rekha Sharma
पंचकूला की राजनीति में उबाल, नोटिस में आरोप एक चुनावी कार्यक्रम में चंद्रमोहन और उनके पिता को बदमाश कहा
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बदमाशी के दम पर चुनाव जीतने की बात कहने के लगाए आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। हरियाणा की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व उप-मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक चंद्र मोहन ने राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता रेखा शर्मा को कानूनी नोटिस थमा दिया। यह नोटिस उनके और उनके दिवंगत पिता, हरियाणा के दिग्गज नेता स्वर्गीय चौधरी भजन लाल के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर भेजा है। पंचकूला मेयर चुनाव से ठीक पहले आए कानूनी कदम ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है। देखना होगा कि बीजेपी सांसद इस नोटिस का क्या जवाब देती हैं या यह मामला अदालत की दहलीज तक पहुंचता है।
नोटिस के मुताबिक, 25 अप्रैल 2026 को पंचकूला में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान सांसद रेखा शर्मा ने चंद्रमोहन और उनके पिता को बदमाश कहा और उन पर बदमाशी के दम पर चुनाव जीतने की बात कहने के आरोप लगाए। इन बयानों के सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स पर वायरल होने के बाद चंद्रमोहन ने इसे अपनी छवि धूमिल करने की सोची-समझी साजिश करार दिया है।
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जानिये क्या है नोटिस में
अधिवक्ता दीपांशु बंसल के माध्यम से भेजे गए नोटिस में कहा है कि 5 बार के विधायक चंद्रमोहन पांच बार जनता की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं और उनका कॅरिअर बेदाग रहा है। पिता की विरासत, स्वर्गीय भजन लाल तीन बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उनका पूरे देश में सम्मान है। उनके लिए बदमाश जैसे शब्दों का प्रयोग निंदनीय है। नोटिस में यह भी तंज कसा है कि रेखा शर्मा खुद 2003 में पंचकूला नगर परिषद का चुनाव भारी मतों से हार गई थीं जबकि चंद्रमोहन ने हमेशा बड़ी जीत दर्ज की है।
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3 मई 2026 तक सार्वजनिक रूप से माफी मांगें
पूर्व डिप्टी सीएम ने नोटिस के जरिए मांग की है कि रेखा शर्मा 3 मई 2026 तक सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगें और अपने शब्दों को वापस लें। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356 के तहत मानहानि का आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और हर्जाने का सिविल सूट भी फाइल किया जाएगा।
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