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पोस्टल बैलेट से वोट डालने के लिए जरूरी हुआ फार्म 12-डी

Sat, 15 Jan 2022 01:48 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 15 Jan 2022 01:48 AM IST
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Form 12-D required to cast vote by postal ballot
चंडीगढ़। पोस्टल बैलेट के जरिये घर बैठकर वोट डालने की योग्यता रखने वालों के लिए चुनाव आयोग ने 12-डी फार्म भरने को जरूरी कर दिया है। यदि कोई फार्म नहीं भरता है तो वोट डालने के इच्छुक व्यक्ति को पोलिंग बूथ जाना होगा। इस बार चुनाव में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 80 साल से अधिक के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए यह सुविधा की गई है।
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पंजाब में विधानसभा चुनाव में आयोग ने मतदान के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की है। पूरे राज्य में 5.33 लाख ऐसे वोटर हैं, जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है। चुनाव आयोग इस बार 2017 में हुए मतदान प्रतिशत को बढ़ाना चाहता है। यही कारण है कि वह मतदान करवाने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहा है। वोट डालने के लिए आयोग इसके लिए तरह-तरह की सुविधा भी दे रहा है। पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं, कोरोना संक्रमित और दिव्यांग मतदाताओं को फार्म 12-डी भरना अनिवार्य किया है। इसकी जिम्मेदारी तहसील कर्मचारियों को दी गई है। बस फार्म 12-डी भरने के लिए मतदाताओं को वोटर सूची के अनुसार तहसील के कर्मचारी से संपर्क करना होगा और फार्म भरना होगा। यदि मतदाता फार्म 12-डी भरने से चूक जाएगा तो आयोग यह मान लेगा कि मतदाता पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने का इच्छुक है। इससे उसे पोस्टल बैलेट से वोट डालने का अवसर नहीं मिलेगा।
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कर्मचारियों को मिलेगी कोरोना किट
इस कार्य को जिम्मेदारी से करने के लिए लगाए गए कर्मचारियों को आयोग की तरफ से कोरोना किट मुहैया कराई जाएगी। संक्रमित मरीज से फार्म 12-डी भरवाने के लिए जाने पर कर्मचारी इस किट का प्रयोग कर सकेगा। सामान्य व्यक्ति के पास जाने के लिए संक्रमण से बचने के लिए दी जाने वाली सभी गाइड लाइनों को कर्मचारियों को पालन करना होगा।
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प्रक्रिया होगी रिकार्डेड
फार्म 12-डी भरने की प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आयोग इसकी रिकार्डिंग कराएगा। इसकी अधिसूचना के पांच दिन बाद संबंधित मतदाता को इसकी सूचना देनी जरूरी होगी।
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