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15 हजार रिश्वत लेने के दोषी को तीन साल सजा

Fri, 06 Dec 2019 02:12 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 06 Dec 2019 02:12 AM IST
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Estate office inspector convicted for taking 15 thousand bribes sentenced to three years
चंडीगढ़। 15 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने वीरवार को एस्टेट ऑफिस के इंस्पेक्टर जगजीत कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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20 मार्च 2013 को सेक्टर-24 निवासी राजिंदर कुमार की शिकायत पर सीबीआई ने एस्टेट ऑफिस के वर्क इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। राजिंदर कुमार ने शिकायत में आरोप लगाया था कि जगजीत कुमार ने उनसे और उनके पड़ोसी विजय कुमार से तीस हजार रुपये की मांग कर रहे हैं। आरोपी ने दोनों से पंद्रह-पंद्रह हजार रिश्वत की मांग की थी। यह मांग सरकारी आवास के दुरुपयोग के कारण बताओ नोटिस से संबधित मामले को सुलाझाने के लिए की गई थी। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इस कारण उसने सूचना सीबीआई को दे दी। उसके बाद शिकायत पर सीबीआई ने जाल बिछाया। शिकायतकर्ता राजिंदर और एक गवाह दोपहर ढाई बजे जगजीत कुमार के कार्यालय पहुंचे। दस मिनट के बाद गवाह कार्यालय से बाहर आया और सीबीआई को इशारा किया। साथ ही सीबीआई कार्यालय पहुंची और आरोपी को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सीबीआई ने आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया था। वीरवार की इसी धारा के तहत दोषी ठहराया।
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