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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियम 14 जून तक रहेगी जारी, ऑड-ईवन फार्मूले के तहत खुलेंगी दुकानें
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पंचकूला। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जिले में 14 जून तक ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू रहेंगी। इस बार आदेश के तहत अब जन सुविधा के लिए सरकार की तरफ से तिथि अनुसार ऑड-ईवन फार्मूले के तहत सुबह 9 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है। डीसी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत नियमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन सजग एवं सतर्क है। पुलिस विभाग के माध्यम से आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में अब 14 जून सुबह 5 बजे तक नियम लागू रहेंगे।
प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित की नई समयावधि
डीसी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि दूध, फल-सब्जी, किरयाना की दुकान सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे, जबकि नए नियमों के तहत अब ऑड-ईवन तिथि के अनुसार ही दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अलावा कोविड के उचित व्यवहार का पालन कर सुबह 10 से रात 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। शहर में स्थित रेस्टोरेंट, बार, होटल अथवा मॉल सुबह 10 से शाम 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड से होम डिलीवरी की अनुमति रात 10 बजे तक रहेगी। जिले में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं। डीसी ने बताया कि कारपोरेट ऑफिस को भी खोलने की छूट 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दी गई है। इसमें कोविड गाइडलाइन की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 21 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित रहेगी, जबकि शादी कार्यक्रम में बारात की अनुमति नहीं होगी।
50 से अधिक किसी समारोह में एकत्रित नहीं होंगे
शादी कार्यक्रम अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी रूप के सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं यदि 50 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो उससे पहले उपायुक्त से अनुमति आवश्यक है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बार में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति दी गई है। डीसी ने कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिलेवासियों को अपने घरों में रहने को कहा है। किसी भी नागरिक को उक्त महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमों के तहत उक्त निर्धारित अवधि में नियमों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी।
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प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित की नई समयावधि
डीसी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि दूध, फल-सब्जी, किरयाना की दुकान सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे, जबकि नए नियमों के तहत अब ऑड-ईवन तिथि के अनुसार ही दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अलावा कोविड के उचित व्यवहार का पालन कर सुबह 10 से रात 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। शहर में स्थित रेस्टोरेंट, बार, होटल अथवा मॉल सुबह 10 से शाम 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड से होम डिलीवरी की अनुमति रात 10 बजे तक रहेगी। जिले में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं। डीसी ने बताया कि कारपोरेट ऑफिस को भी खोलने की छूट 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दी गई है। इसमें कोविड गाइडलाइन की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 21 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित रहेगी, जबकि शादी कार्यक्रम में बारात की अनुमति नहीं होगी।
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50 से अधिक किसी समारोह में एकत्रित नहीं होंगे
शादी कार्यक्रम अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी रूप के सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं यदि 50 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो उससे पहले उपायुक्त से अनुमति आवश्यक है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बार में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति दी गई है। डीसी ने कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिलेवासियों को अपने घरों में रहने को कहा है। किसी भी नागरिक को उक्त महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमों के तहत उक्त निर्धारित अवधि में नियमों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी।
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