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Panchkula News: एन्फोर्समेंट विंग ने अवैध ट्यूबवेल पकड़ा, 2.31 लाख रुपये जुर्माना
Tue, 24 Jun 2025 01:13 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
Updated Tue, 24 Jun 2025 01:13 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
होशियारपुर। पीएसपीसीएल के एन्फोर्समेंट विंग ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी करके सिविल लाइन होशियारपुर के क्षेत्र में पड़ते गांव बजवाड़ा (होशियारपुर) में 12.5 बीएचपी क्षमता का अवैध ट्यूबवेल कनेक्शन पकड़ा है। विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि मौके पर किसान की जमीन के नजदीक मंजूर ट्यूबवेल कनेक्शन की एलटी ग्रिप से बांस की डंडियों से बांधकर जोड़ी गई करीब 85 मीटर लंबी काली 4 कोर केबल बरामद की गईं जो उसकी मोटर तक लाई गई थी।
तीन कोर केबल की मदद से अवैध तरीके से (बिना अनुमति के) अपने ट्यूबवेल की मोटर चलाते हुए पकड़ा गया। कई बार फोन करके बुलाने पर उपभोक्ता मौके पर नहीं आया। इसके बाद मौके पर उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया और बिजली चोरी में इस्तेमाल की गई केबल को जब्त कर वितरण उपमंडल कर्मचारियों के हवाले कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस अवैध ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए बजवाड़ा निवासी चरणजीत कौर से बिजली चोरी के रूप में 2.11 लाख रुपये का जुर्माना तथा 20 हजार रुपये का शमन शुल्क (कम्पाउंडिंग चार्ज) लगाए गए हैं। उपभोक्ता के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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होशियारपुर। पीएसपीसीएल के एन्फोर्समेंट विंग ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी करके सिविल लाइन होशियारपुर के क्षेत्र में पड़ते गांव बजवाड़ा (होशियारपुर) में 12.5 बीएचपी क्षमता का अवैध ट्यूबवेल कनेक्शन पकड़ा है। विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि मौके पर किसान की जमीन के नजदीक मंजूर ट्यूबवेल कनेक्शन की एलटी ग्रिप से बांस की डंडियों से बांधकर जोड़ी गई करीब 85 मीटर लंबी काली 4 कोर केबल बरामद की गईं जो उसकी मोटर तक लाई गई थी।
तीन कोर केबल की मदद से अवैध तरीके से (बिना अनुमति के) अपने ट्यूबवेल की मोटर चलाते हुए पकड़ा गया। कई बार फोन करके बुलाने पर उपभोक्ता मौके पर नहीं आया। इसके बाद मौके पर उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया और बिजली चोरी में इस्तेमाल की गई केबल को जब्त कर वितरण उपमंडल कर्मचारियों के हवाले कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस अवैध ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए बजवाड़ा निवासी चरणजीत कौर से बिजली चोरी के रूप में 2.11 लाख रुपये का जुर्माना तथा 20 हजार रुपये का शमन शुल्क (कम्पाउंडिंग चार्ज) लगाए गए हैं। उपभोक्ता के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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