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Panchkula News: चुनाव के दौरान अधिकारियों की गृह जिले में ड्यूटी, हाईकोर्ट का नोटिस

Sat, 18 May 2024 10:52 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 18 May 2024 10:52 PM IST
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Duty of officers in their home district during elections, notice from High Court
चंडीगढ़। भारतीय चुनाव आयोग के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद अधिकारियों की गृह जिला में ड्यूटी को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए स्थानीय निवासी बिंदर कुमार ने एडवोकेट सुनैना के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि आम चुनाव के दौरान कोई अधिकारी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके इसलिए चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि अधिकारियों की गृह जिले में ड्यूटी न लगाई जाए। वर्तमान में डेराबस्सी का उदाहरण देते हुए बताया गया कि यहां के बीडीपीओ गुरप्रीत सिंह मांगट का गृह जिला होने के बावजूद उन्हें आचार संहिता के दौरान अन्य जिले में नहीं भेजा गया है।
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इस मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने राज्य चुनाव आयोग को शिकायत भी दी थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में हाईकोर्ट से अपील की गई कि बीडीपीओ का तबादला करने का निर्देश दिया जाए। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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