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एमपी एमएलए के केसों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करें जिला एवं सत्र न्यायधीश

Fri, 26 Feb 2021 02:31 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 26 Feb 2021 02:31 AM IST
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District judge should ensure early disposal of cases against MP-MLA
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को एमपी-एमएलए के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अगली सुनवाई पर हरियाणा, पंजाब व यूटी के आईजी को पेश होकर उनके क्षेत्र में आने वाले ऐसे लंबित मामलों की जानकारी सौंपने के आदेश दिए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप माननीयों पर लंबित मामलों पर लंबित ट्रायल का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र वरिष्ठ वकील रूपिंदर खोसला ने बताया कि अभी हाईकोर्ट की एकल बेंच के समक्ष दो ऐसे मामले लंबित हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले में केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी व केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी एमपी-एमएलए के खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी मांगी जानी चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि माननीयों पर लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए विशेष अदालतें गठित हों और हाईकोर्ट इसकी निगरानी करे। हाईकोर्ट हर तीन माह में सुनवाई कर ट्रायल की स्थिति का निरीक्षण करे और विशेष अदालतों को आवश्यक निर्देश जारी करे। हर सुनवाई पर आईजी स्तर के अधिकारी कोर्ट में मौजूद हों। वीरवार को हाईकोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता पर आधारित खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से माननीयों पर लंबित ट्रायल की स्थिति के बारे में जानकारी मांग ली है।
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