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Panchkula News: दिव्यांगों को मिला कानूनी संबल, 5 मामलों में संरक्षक नियुक्त

Thu, 22 Jan 2026 02:13 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 02:13 AM IST
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Disabled persons get legal support, guardians appointed in 5 cases
उपायुक्त की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यास समिति की बैठक, निरामय योजना पर भी जोर
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। सेक्टर-1 स्थित लघु सचिवालय में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सतपाल शर्मा ने की। दिव्यांगों से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए 6 में से 5 प्रकरणों में कानूनी संरक्षक नियुक्त करने की मंजूरी दी गई।

बैठक में सदस्य सचिव-सह-जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. विशाल सैनी, जिला न्यायवादी मनोज कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉ. संजू, दिव्यांगजन प्रतिनिधि अंजू बनवाला तथा सदस्य सत्यपाल मौजूद रहे।
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उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा गठित समिति मन्दबुद्धिता, ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी और बहुदिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए संरक्षक नियुक्त करती है। संरक्षक दिव्यांग व्यक्ति की देखभाल और उसकी चल एवं अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिकृत होता है।
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बैठक में निरामय योजना की जानकारी भी साझा की गई। इस योजना के तहत ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और एक से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। योजना में लाभार्थियों को एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है।


उपायुक्त ने बताया कि सामान्य वर्ग के लिए वर्तमान में 500 रुपये वार्षिक स्वास्थ्य बीमा शुल्क है, जिसे अगले वर्ष 250 रुपये कर दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए शुल्क 250 रुपये से घटाकर 50 रुपये किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते की प्रति अनिवार्य है। स्वास्थ्य कार्ड नावल्टी एजुकेशन सोसायटी, बजाजा बाजार, अंबाला छावनी में बनवाए जा सकते हैं। निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य राशि नहीं ली जाएगी।
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