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Panchkula News: सड़क हादसे गई थी जान, परिजनों को 18.37 लाख का मुआवजा
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ट्रिब्यूनल ने निजी बीमा कंपनी को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले दीप सिंह के परिजनों को 18.37 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश सुनाया। अदालत ने 15 जनवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए निजी बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने के निर्देश दिए।
यह मामला 29 नवंबर 2024 की दर्दनाक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। गांव गढ़ी कोटाहा निवासी दीप सिंह अपनी बाइक से डेराबस्सी जा रहे थे। इसी दौरान बरवाला-डेराबस्सी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दीप सिंह को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मुआवजे की राशि और वितरण
ट्रिब्यूनल ने मृतक को अकुशल मजदूर मानते हुए मासिक आय 11 हजार रुपये आंकी। इसी आधार पर कुल 18.37 लाख रुपये मुआवजे में से 16.09 लाख रुपये आश्रितों के लिए निर्भरता हानि के रूप में, 1.92 लाख रुपये कंसोर्टियम के तहत, शेष राशि अंतिम संस्कार और संपत्ति नुकसान के मद में शामिल किया जाएगा। फैसले के अनुसार 40 प्रतिशत हिस्सा पत्नी को, शेष 20-20 प्रतिशत तीनों बच्चों को दिया जाएगा। नाबालिग बेटी का हिस्सा सुरक्षित निवेश में रखा जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले दीप सिंह के परिजनों को 18.37 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश सुनाया। अदालत ने 15 जनवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए निजी बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने के निर्देश दिए।
यह मामला 29 नवंबर 2024 की दर्दनाक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। गांव गढ़ी कोटाहा निवासी दीप सिंह अपनी बाइक से डेराबस्सी जा रहे थे। इसी दौरान बरवाला-डेराबस्सी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दीप सिंह को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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मुआवजे की राशि और वितरण
ट्रिब्यूनल ने मृतक को अकुशल मजदूर मानते हुए मासिक आय 11 हजार रुपये आंकी। इसी आधार पर कुल 18.37 लाख रुपये मुआवजे में से 16.09 लाख रुपये आश्रितों के लिए निर्भरता हानि के रूप में, 1.92 लाख रुपये कंसोर्टियम के तहत, शेष राशि अंतिम संस्कार और संपत्ति नुकसान के मद में शामिल किया जाएगा। फैसले के अनुसार 40 प्रतिशत हिस्सा पत्नी को, शेष 20-20 प्रतिशत तीनों बच्चों को दिया जाएगा। नाबालिग बेटी का हिस्सा सुरक्षित निवेश में रखा जाएगा।
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