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Panchkula News: बकाया बिल भरने की समय सीमा 24 नवंबर तक बढ़ाई

Sat, 26 Aug 2023 01:02 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Aug 2023 01:02 AM IST
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Deadline to pay outstanding bills extended till November 24
चंडीगढ़। पंजाब के डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) द्वारा 25 मई से शुरू की गई एकमुश्त निपटारा योजना (ओटीएस) की समय सीमा को 24 नवंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी शुक्रवार को बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने दी। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रत्येक वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं (एपी उपभोक्ताओं को छोड़कर) के लिए जारी रहेगी। बिजली मंत्री ने कहा कि इस ओटीएस स्कीम के तहत बिलों की बकाया बची राशि पर, देरी के साथ अदायगी पर ब्याज 9 प्रतिशत की साधारण दर के हिसाब से लिया जाएगा, जबकि पहले बिलों की बकाया रहती डिफॉल्टिंग रकम पर लेट फीस पर 18 प्रतिशत कंपाउंडेड के हिसाब से ब्याज लिया जाता था। यदि बिजली कनेक्शन काटने की तारीख से कनेक्शन जोड़ने की समय-सीमा छह महीने या इससे कम है तो कोई भी फिक्सड चार्ज नहीं लिए जाएंगे। यदि कनेक्शन काटने की तारीख से कनेक्शन जोड़ने की समय-सीमा छह महीने या इससे अधिक है तो फिक्स्ड चार्ज केवल छह महीनों के लिए ही लिए जाएंगे। इस स्कीम में उपभोक्ता द्वारा बकाया रकम को एक साल के अंदर चार किस्तों में जमा करवाया जा सकेगा, जबकि पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी।
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