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अंतरिम जमानत याचिका खारिज

Wed, 21 Jun 2017 08:07 PM IST
Updated Wed, 21 Jun 2017 08:07 PM IST
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अंतरिम जमानत याचिका खारिज
हिंद मोटर्स के डायरेक्टर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
लोगों से पैसे लेकर उनकी एफडी करने और मैच्योरिटी पर मोटी रकम देने का झांसा देकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोपी हिंद मोटर्स के डायरेक्टर आशीष गुप्ता की अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को जिला अदालत ने खारिज कर दी। इससे पहले कोर्ट में पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने आरोपी को अंतरिम राहत देने का विरोध किया।
आशीष गुप्ता की ओर से उनके वकील ने अदालत में दायर अंतरिम जमानत याचिका में कहा कि उन्हें शिकायतकर्ताओं के पैसे लौटाने के लिए वक्त चाहिए। इसके लिए उन्हें अगर अदालत अंतरिम जमानत देती है तो पैसे जुटाने का समय मिल सकेगा और वह लोगों को धीरे-धीरे पैसे दे सकेंगे। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया गया। वहीं कोर्ट में ही मौजूद शिकायतकर्ताओं ने भी इसका विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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ट्राइसिटी के 400 लोगों से धोखाधड़ी का आरोप
इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित हिंद मोटर्स के डायरेक्टर आशीष गुप्ता के खिलाफ कई लोगों ने पुलिस को शिकायत दी थी। करीब 400 लोगों ने शिकायत में कहा था कि आरोपी ने उनसे एफडी कराने की एवज में पैसे लिए थे। बदले में उन्हें मोटी रकम देने की बात कही थी। हालांकि एफडी मैच्योर होने पर भी आरोपी ने उन्हें पैसे नहीं लौटाए। मार्च 2017 में आरोपी के खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया थाने में केस दर्ज कराया गया था।
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-आरोपी ने दी थी जमानत मिलने पर शिकायतकर्ताओं के पैसे जमा करने की दलील
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