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600 करोड़ के पोंजी स्कैम के मामले में मिली जमानत

Fri, 15 Mar 2019 01:51 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Fri, 15 Mar 2019 01:51 AM IST
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600 करोड़ के पोंजी स्कैम के मामले में मिली जमानत
600 करोड़ पोंजी घोटाले में दंपती को राहत
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। जिला अदालत ने 600 करोड़ के पोंजी घोटाले में सेक्टर-38 निवासी गुरनाम सिंह और उनकी पत्नी दलीप कौर को अग्रिम जमानत दे दी है। दायर याचिका में कहा गया है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है।

चंडीगढ़ बेस मलयेशियाई कंपनी यूनीपेय टूयू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और यूनीगेटवे ट्रेडिंग कंपनी एक तय फीस के बाद लोगों को ऑनलाइन सदस्य बनाकर उन्हें डिजिटल वॉलेट की सुविधा उपलब्ध करवाती थी। कंपनी में देश के अलग-अलग राज्यों से हजारों लोगों ने करोड़ों रुपये लगाए थे। कंपनी ने शुरुआत में लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया। इस वजह से उन लोगों का कंपनी पर विश्वास बढ़ा तो उन्होंने और रुपये इंवेस्ट किए। वर्ष 2010 अक्तूबर माह में निवेशकों को महीने के महीने मिलने वाले रिटर्न को कंपनी ने देना बंद कर दिया था। इसमें निवेशकों से 600 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जिला अदालत में 6 आरोपियों के खिलाफ करीब 2 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल कर चुका है। ईडी ने चंडीगढ़ बेस मलयेशिया की कंपनी यूनीपेय टूयू मार्केटिंग प्राइवेंट लिमिटेड और यूनीगेटवे ट्रेडिंग कंपनी के छह डायरेक्टरों को मनी लांड्रिंग अधिनियम 45 के तहत आरोपी बनाया था। ईडी की ओर से इस मामले में पेश की गई चार्जशीट में करीब 100 गवाह बनाए गए थे।
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