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94 नशीले इंजेक् शन ले जाते पकड़े गए दोषी को बीस साल कैद, दो लाख जुर्माना

Sat, 15 Sep 2018 02:17 AM IST
Updated Sat, 15 Sep 2018 02:17 AM IST
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94 नशीले इंजेक्
शन ले जाते पकड़े गए दोषी को बीस साल कैद, दो लाख जुर्माना

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नशीले इंजेक्शन संग पकड़े दोषी को उम्र कैद, दो लाख रुपये जुर्माना भी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। एनडीपीएस मामले के एक दोषी जयपाल को अदालत ने शुक्रवार को बीस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। मोहाली निवासी दोषी जयपाल को 12 अप्रैल 2017 को थाना मलोया पुलिस ने जीरी मंडी के समीप नाके से गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से पुलिस को अलग-अलग ड्रग्स के कुल 94 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद हुए थे। जयपाल ने उसके पास से बरामद बैग में अखबार की तीन पुड़िया बना सभी इंजेक्शन उसमें रखे थे। तलाशी में पुलिस को एक पुड़िया से 70 इंजेक्शन और दूसरी पुड़िया व तीसरी पुड़िया से 12-12 इंजेक्शन बरामद किए थे। पुलिस ने जयपाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मलोया थाना पुलिस ने बढ़ रही वारदातों के चलते उक्त तारीख की रात करीब नौ बजे जीरी मंडी के समीप नाका लगाया था। जयपाल पैदल ही नाके की तरफ आ रहा था, लेकिन पुलिस को खड़ा देख वापस लौटने लगा। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने उसे रोक कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से मिले बैग में अखबार की तीन पुड़ियों से 94 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। कोई डाक्टरी परामर्श कार्ड या बिल नहीं मिलने पर पुलिस ने इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट की जांच करनी चाही तो पता लगा कि जयपाल ने मेन्युफेक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को मिटा दिया था। दोषी से पूछताछ में पता लगा था कि वह स्वयं नशे का आदि है और नशे का सामान बेचता है।
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