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गुरजंट को दो साल कैद
Updated Tue, 23 Jan 2018 06:41 PM IST
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पुलिस कस्टडी से भागने वाले गुरजंट को दो साल जेल
- राजपुरा कोर्ट से पेशी के बाद बुड़ैल जेल के पास साथियों संग हो गया था फरार
- अदालत ने भगाने में मदद करने वाले दो को कर चुकी है बरी
- मोहाली में एक्सिस बैंक की कैश वैन से 1.34 करोड़ रुपये लूट में भी था शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार होने के मामले में जिला अदालत ने गुरजंट सिंह जंटा को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 224 और 34 के तहत दोषी करार दिया है। वहीं, उसे भागने में मदद करने के दो आरोपियों सोहाना निवासी कुलविंदर सिंह और भागो माजरा के रहने वाले फरमान खान को अदालत 18 जनवरी को सबूतों के अभाव में बरी कर चुकी है। गुरजंट पर चंडीगढ़ व पंजाब में सात मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ में उसे सजा सुनाई जा सकी है।
यह मामला 6 जून 2016 का है। उस दिन गुरजंट को चोरी के एक मामले में राजपुरा कोर्ट में पेशी पर बुड़ैल जेल से ले जाया गया था। गुरजंट सिंह को तीन पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल बलजिंदर पाल सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह और कांस्टेबल पवन कुमार पेशी पर राजपुरा लेकर गए थे। वापसी में वह हरियाणा रोडवेज की बस में लौट रहे थे। जैसे ही कॉलोनी नंबर पांच की लाइट प्वाइंट के पास चारों उतर कर गुरजंट को बुडै़ल जेल की ओर पैदल ही ले जाने लगे तो कैदी गुरजंट सिंह पुलिस वालों से हाथ छुड़ाकर एक कार की ओर भागा। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो कार में मौजूद आरोपी उसकी मदद को आए और उसे पुलिसकर्मियों के चुंगल से छुड़ाकर कार में बैठ कर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार कार पहले से ही आरोपी का इंतजार कर रही थी। गुरजंट के फरार होने के बाद पुलिसकर्मियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। मामले में पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का अलग से केस दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि कुलविंदर और फरमान खान ने गुरजंट को भगाने में मदद की थी। पुलिस ने उन्हें भी केस में आरोपी बनाया था। लेकिन, अदालत में उनके खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहे।
बाक्स
डेढ़ करोड़ लूट मामले में हो चुकी है सजा
गुरजंट सिंह पर हत्या, लूट, स्नैचिंग समेत कई आपराधिक मामले पंजाब और चंडीगढ़ में दर्ज हैं। मोहाली में एक्सिस बैंक की मार्च 2015 में कैश वैन से 1.34 करोड़ रुपये की लूट में भी शामिल था। इस मामले में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा चंडीगढ़ के खुड्डा अलीशेर में जुलाई 2014 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की कैश वैन से पांच लाख रुपये की लूट में भी शामिल था।
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- राजपुरा कोर्ट से पेशी के बाद बुड़ैल जेल के पास साथियों संग हो गया था फरार
- अदालत ने भगाने में मदद करने वाले दो को कर चुकी है बरी
- मोहाली में एक्सिस बैंक की कैश वैन से 1.34 करोड़ रुपये लूट में भी था शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार होने के मामले में जिला अदालत ने गुरजंट सिंह जंटा को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 224 और 34 के तहत दोषी करार दिया है। वहीं, उसे भागने में मदद करने के दो आरोपियों सोहाना निवासी कुलविंदर सिंह और भागो माजरा के रहने वाले फरमान खान को अदालत 18 जनवरी को सबूतों के अभाव में बरी कर चुकी है। गुरजंट पर चंडीगढ़ व पंजाब में सात मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ में उसे सजा सुनाई जा सकी है।
यह मामला 6 जून 2016 का है। उस दिन गुरजंट को चोरी के एक मामले में राजपुरा कोर्ट में पेशी पर बुड़ैल जेल से ले जाया गया था। गुरजंट सिंह को तीन पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल बलजिंदर पाल सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह और कांस्टेबल पवन कुमार पेशी पर राजपुरा लेकर गए थे। वापसी में वह हरियाणा रोडवेज की बस में लौट रहे थे। जैसे ही कॉलोनी नंबर पांच की लाइट प्वाइंट के पास चारों उतर कर गुरजंट को बुडै़ल जेल की ओर पैदल ही ले जाने लगे तो कैदी गुरजंट सिंह पुलिस वालों से हाथ छुड़ाकर एक कार की ओर भागा। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो कार में मौजूद आरोपी उसकी मदद को आए और उसे पुलिसकर्मियों के चुंगल से छुड़ाकर कार में बैठ कर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार कार पहले से ही आरोपी का इंतजार कर रही थी। गुरजंट के फरार होने के बाद पुलिसकर्मियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। मामले में पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का अलग से केस दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि कुलविंदर और फरमान खान ने गुरजंट को भगाने में मदद की थी। पुलिस ने उन्हें भी केस में आरोपी बनाया था। लेकिन, अदालत में उनके खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहे।
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डेढ़ करोड़ लूट मामले में हो चुकी है सजा
गुरजंट सिंह पर हत्या, लूट, स्नैचिंग समेत कई आपराधिक मामले पंजाब और चंडीगढ़ में दर्ज हैं। मोहाली में एक्सिस बैंक की मार्च 2015 में कैश वैन से 1.34 करोड़ रुपये की लूट में भी शामिल था। इस मामले में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा चंडीगढ़ के खुड्डा अलीशेर में जुलाई 2014 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की कैश वैन से पांच लाख रुपये की लूट में भी शामिल था।
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