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डीपीएस स्कूल प्रबंधन पिंजौर और एसडीओ बिजली विभाग के खिलाफ 420 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज

Fri, 08 Mar 2019 02:11 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Fri, 08 Mar 2019 02:11 AM IST
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डीपीएस स्कूल प्रबंधन पिंजौर और एसडीओ बिजली विभाग के खिलाफ 420 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज
स्कूल प्रबंधन और एसडीओ के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
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बिजली विभाग के एसडीओ पर स्कूल प्रबंधन से मिलीभगत कर नियमों की अनदेेखी कर मीटर हटाने का आरोप
स्कूल प्रबंधकों पर धमकाने का आरोप लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
पिंजौर। बिजली विभाग के एसडीओ द्वारा स्कूल प्रबंधन से मिलीभगत कर नियमों की अनदेेखी कर मीटर हटाने और स्कूल प्रबंधन द्वारा शिकायतकर्ता को धमकाने के साथ उसकी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता रणविंदर सिंह निवासी हिमशिखा कालोनी ने पुलिस को बताया कि डीपीएस स्कूल मैनेजमेंट के कहने पर उसने स्कूल को पानी सप्लाई करने के लिए 10 बिसवा जमीन खरीदी। जमीन खरीदने और ट्यूबवेल लगवाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट की ओर से उसे करीब 8 लाख 50 हजार रुपये भी दिए गए। खरीदी जमीन के पास जंगलात की जगह होने के कारण उसे एनओसी मिलने में देरी हो गई जिस पर स्कूल मैनेजमेंट ने शिकायतकर्ता से पैसे वापस लेने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि पैसे वापस न कर पाने के कारण उसने करीब 5 बिसवा जमीन स्कूल के नाम करवा दी और उसकी स्कूल के प्रति देनदारी खत्म हो गई। उसके बाद एनओसी मिलने पर शेष बची 5 बिसवा जमीन पर उसने ट्यूबवेल लगाकर स्कूल को पानी सप्लाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने 5 बिसवा जमीन जिस पर ट्यूबवेल लगा हुआ था उसको खरीदने के लिए उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसका स्कूल प्रबंधन के साथ करीब 21 लाख 50 हजार रुपये में जमीन बेचने का सौदा तय हो गया। सौदा तय होने के बाद स्कूल ने करीब 6 लाख 70 हजार रुपये उसे पेशगी के तौर पर भी दिए। स्कूल की ओर से रजिस्ट्री वाले दिन शेष पैसा जमीन की रजिस्ट्री, इंतकाल आदि होने के बाद देने की शर्त रखने के कारण जमीन का सौदा नहीं हो पाया।
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उसके उपरांत बिजली विभाग के एसडीओ सुरेंद्र कुमार के साथ स्कूल मैनेजमेंट ने मिलकर उसका बिजली का मीटर उतरवा दिया और बिजली का मीटर स्कूल के नाम लगवा दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि स्कूल ने उसकी जमीन जिस पर ट्यूबवेल लगा था उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसे, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को स्कूल कर्मचारियों ने धमकाया गया। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मांग करते हुए कहा कि स्कूल प्रिंसिपल अमिता ढाका, स्कूल मैनेजमेंट डाक्टर डीआर अरोड़ा, बिमला अरोड़ा द्वारा उसको और उसके परिवार को धमकाने और उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी डाक्टर डीआर अरोड़ा, बिमला अरोड़ा, प्रिंसिपल अमिता ढाका, एसडीओ सुरेंद्र कुमार, राजेश भल्ला, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 166 ए,34,341,406,420,448,506 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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