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कत्ल केस में एक व्यक्ति को
Updated Sat, 29 Sep 2018 10:40 PM IST
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हत्या के केस में व्यक्ति को उम्रकैद
मानसा। एडिशनल सेशन जज मानसा की अदालत ने हत्या के केस की सुनवाई करते फैसला सुनाते हुए एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार मानसा के गांव खैरा खुर्द में 27 जुलाई 2016 को एक युवक ने अपने पिता के साथ संबंध रखने के शक में एक महिला सुमित्रा देवी की हत्या कर दी थी। इस संबंध में थाना सरदूलगढ़ की पुलिस ने मृतका के पति जगजीत सिंह के बयान पर बिक्रमजीत सिंह पुत्र महावीर सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया। जहां केस की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज मानसा दलजीत सिंह की अदालत ने बिक्रमजीत सिंह का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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मानसा। एडिशनल सेशन जज मानसा की अदालत ने हत्या के केस की सुनवाई करते फैसला सुनाते हुए एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार मानसा के गांव खैरा खुर्द में 27 जुलाई 2016 को एक युवक ने अपने पिता के साथ संबंध रखने के शक में एक महिला सुमित्रा देवी की हत्या कर दी थी। इस संबंध में थाना सरदूलगढ़ की पुलिस ने मृतका के पति जगजीत सिंह के बयान पर बिक्रमजीत सिंह पुत्र महावीर सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया। जहां केस की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज मानसा दलजीत सिंह की अदालत ने बिक्रमजीत सिंह का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।