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अवैध माईनिंग में चार दोषी करार, दो साल की कैद, जुर्माना
Updated Tue, 17 Apr 2018 10:41 PM IST
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अवैध माइनिंग में चार को दो साल की कैद, जुर्माना
होशियारपुर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज पीएस राय की कोर्ट ने अवैध माइनिंग करने वाले चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें दो दो साल कैद, 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जुर्माना न देने पर सभी दोषियों को तीन तीन महीने और सजा काटनी होगी। उल्लेखनीय है कि हरियाना पुलिस के एएसआई अजीत सिंह ने 23 जनवरी 2015 को बस्सी काले खां नहर पर मौजूद थे इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली की महिंग्रोवाल चो के तक्खनीश एरिया में रेत की अवैध माइनिंग हो रही है। जिसके कारण आस पास की जमीन और रिहायशी स्थान को नुकसान हुआ है। इस दौरान पुलिस ने चार टिप्परों में अवैध रेत सहित सुरिंदर सिंह निवासी जालंधर, संदीप कुमार निवासी टैगोर नगर होशियारपुर, वरिंदर कुमार निवासी यूपी और कर्ण पुत्र नन्हें निवासी यूपी को काबू कर खिलाफ माइनिंग एक्ट अधीन मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मंगलवार को कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए उन्हें दो दो साल कैद की सजा सुनाई।
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होशियारपुर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज पीएस राय की कोर्ट ने अवैध माइनिंग करने वाले चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें दो दो साल कैद, 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जुर्माना न देने पर सभी दोषियों को तीन तीन महीने और सजा काटनी होगी। उल्लेखनीय है कि हरियाना पुलिस के एएसआई अजीत सिंह ने 23 जनवरी 2015 को बस्सी काले खां नहर पर मौजूद थे इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली की महिंग्रोवाल चो के तक्खनीश एरिया में रेत की अवैध माइनिंग हो रही है। जिसके कारण आस पास की जमीन और रिहायशी स्थान को नुकसान हुआ है। इस दौरान पुलिस ने चार टिप्परों में अवैध रेत सहित सुरिंदर सिंह निवासी जालंधर, संदीप कुमार निवासी टैगोर नगर होशियारपुर, वरिंदर कुमार निवासी यूपी और कर्ण पुत्र नन्हें निवासी यूपी को काबू कर खिलाफ माइनिंग एक्ट अधीन मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मंगलवार को कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए उन्हें दो दो साल कैद की सजा सुनाई।