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एक व्यक्ति को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया
Updated Sun, 01 Apr 2018 10:46 PM IST
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नशा तस्कर को दस साल कैद, एक लाख जुर्माना
मानसा। जिला अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया है। थाना बोहा की पुलिस ने 18 फरवरी 2015 को कार सवार रवि कुमार वासी बुढलाडा को 28 शीशियां रेक्सकफ समेत काबू किया था। उसके खिलाफ मामला दर्ज करने बाद उसे सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। वहां पर एडिशनल सेशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत ने बचाव पक्ष के वकील वरिंदर कुमार सिंगला की दलीलों के साथ सहमति जताते हुए उक्त रवि कुमार को नशीले पदार्थों की तस्करी करने का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 माह की सजा अधिक काटनी होगी।
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मानसा। जिला अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया है। थाना बोहा की पुलिस ने 18 फरवरी 2015 को कार सवार रवि कुमार वासी बुढलाडा को 28 शीशियां रेक्सकफ समेत काबू किया था। उसके खिलाफ मामला दर्ज करने बाद उसे सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। वहां पर एडिशनल सेशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत ने बचाव पक्ष के वकील वरिंदर कुमार सिंगला की दलीलों के साथ सहमति जताते हुए उक्त रवि कुमार को नशीले पदार्थों की तस्करी करने का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 माह की सजा अधिक काटनी होगी।