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छत्तीसगढ़: सनरूफ और चारों दरवाजे खोलकर हाईवे पर स्टंट, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने दर्ज किया केस
Thu, 24 Sep 2026 11:12 AM IST
अंबिकापुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अम्बिकापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अम्बिकापुर
Published by: अंबिकापुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:12 AM IST
सार
Chhattisgarh News: बलरामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-343 पर सनरूफ और चारों दरवाजे खोलकर कार से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राष्ट्रीय राजमार्ग पर सनरूफ और दरवाजे खोलकर खतरनाक तरीके से कार चलाकर स्टंटबाजी करना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया और अखबारों में वीडियो व तस्वीरें वायरल होने के बाद बलरामपुर कोतवाली पुलिस ने कड़ा संज्ञान लेते हुए वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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हाईवे पर कार से कर रहे थे खतरनाक स्टंट
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 19 सितंबर 2026 की है। थाना बलरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 पर स्थित नगर सेना तिराहा (सेमली) के पास एक एक्सयूवी का चालक अपने चार अन्य साथियों के साथ खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा था।
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चारों दरवाजे और सनरूफ खोलकर मचाया हुड़दंग
वाहन चालक सुनील गुप्ता (निवासी ग्राम अधौरा, थाना बलरामपुर) ने कार के चारों दरवाजे और सनरूफ खोल रखे थे, जिससे सवार युवक बाहर निकलकर हुड़दंग मचा रहे थे। इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना स्टंट से न केवल कार सवारों की जान जोखिम में थी, बल्कि हाईवे पर चल रहे अन्य राहगीरों व आमजन के जीवन पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा था।
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वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने लिया संज्ञान
इस जानलेवा स्टंट का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं तथा स्थानीय समाचार पत्रों में भी यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बलरामपुर पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने आरोपी चालक सुनील गुप्ता के विरुद्ध थाना बलरामपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 और 194(B)(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक सड़कों और राजमार्गों पर स्टंटबाजी कर आम नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।