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कत्ल केस के 6 आरोपियों को उम्र कैद
Updated Thu, 15 Jun 2017 10:19 PM IST
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कत्ल केस के 6 दोषियों को उम्रकैद
एक व्यक्ति सबूतों के अभाव में बरी
अमर उजाला ब्यूरो
मानसा।
जिला मानसा की अदालत ने कत्ल केस की सुनवाई करते 6 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं एक व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है।
गांव भम्मे कला वासी बंसा सिंह ने अपने कुछ साथियों को साथ लेकर गांव के ही एक युवक बिंदर सिंह का कत्ल कर दिया था। क्योंकि उसको शक था कि बिंदर सिंह के उसकी पत्नी से संबंध थे। इस संबंधी थाना कोटधरमू की पुलिस ने 3 फरवरी 2013 को मृतक बिंदर सिंह के भाई गुरप्रीत सिंह के बयान पर बंसा सिंह, नायब सिंह, प्रगट सिंह, गीता सिंह, लाभ सिंह, काली सिंह और अमर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उनको केस की सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया। एडिशनल सेशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत ने सबूतों के अभाव में अमर सिंह को बरी किया। इसके अलावा अन्य छह को बिंदर सिंह के कत्ल का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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एक व्यक्ति सबूतों के अभाव में बरी
अमर उजाला ब्यूरो
मानसा।
जिला मानसा की अदालत ने कत्ल केस की सुनवाई करते 6 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं एक व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है।
गांव भम्मे कला वासी बंसा सिंह ने अपने कुछ साथियों को साथ लेकर गांव के ही एक युवक बिंदर सिंह का कत्ल कर दिया था। क्योंकि उसको शक था कि बिंदर सिंह के उसकी पत्नी से संबंध थे। इस संबंधी थाना कोटधरमू की पुलिस ने 3 फरवरी 2013 को मृतक बिंदर सिंह के भाई गुरप्रीत सिंह के बयान पर बंसा सिंह, नायब सिंह, प्रगट सिंह, गीता सिंह, लाभ सिंह, काली सिंह और अमर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उनको केस की सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया। एडिशनल सेशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत ने सबूतों के अभाव में अमर सिंह को बरी किया। इसके अलावा अन्य छह को बिंदर सिंह के कत्ल का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।