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अपराध : 3.27 करोड़ की धोखाधड़ी में दो आरोपी गिरफ्तार, लोन लेने के नाम पर की थी धोखाधड़ी
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पंचकूला। आर्थिक अपराध शाखा इंचार्ज निरीक्षक राजीव मिगलानी और उनकी टीम ने बैंक लोन के नाम पर 3.27 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी की पहचान मनोहर लाल जैन और आकाश जैन निवासी एमएस एन्कलेव ढकोली पंजाब के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जीत सिंह मैनेजर स्टेट बैक आफ इंडिया ने 3.27 करोड़ रुपये का लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने के बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी कि हमारे शाखा प्रबंधक ने अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत से कुल 3.27 करोड़ रुपये के 19 लोन अनधिकृत ऋण स्वीकृत किए हैं।
उपरोक्त आरोपियों ने बैक से पहले लोन लेकर अपनी प्रापर्टी गिरवी रख दी थी। इन सभी ने बैंक के कर्मियों के साथ मिलकर प्रापर्टी को बेच दिया। इस तरह के ऋण की राशि को अन्य खातों में डायवर्ट कर दिया गया। इस प्रकार ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए। इस मामले में आशुतोष गर्ग, आयुष गर्ग, गुरिंदर सिंह, अरुणा गर्ग शामिल हैं। ये चारों आरोपी सर्वोदय हाईवे लिमिटेड में निदेशक भी हैं। इस मामले में रविंदर कुमार जैन, सोनिया जैन, आकाश जैन, अभिमन्यु जैन, मनोहर जैन, अविनाश जैन, रितु जैन, अश्विन जैन, निशान लाल, तत्कालीन शाखा प्रबंधक पंचकूला निवासी सेक्टर -11, पंचकूला लोक सेवकों की भूमिका करके आरोपी व्यक्तियों ने गैर-कानूनी लाभ के लिए बैंक को धोखा दिया है।
इस संबंध में दिनांक 16.09.17 को पुलिस थाना सेक्टर-5 पंचकूला में सूचना प्राप्त होने पर उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना सेक्टर-5 पंचकूला में धारा-420,120-बी भादंस के तहत मामला दर्ज किया गया।
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उपरोक्त आरोपियों ने बैक से पहले लोन लेकर अपनी प्रापर्टी गिरवी रख दी थी। इन सभी ने बैंक के कर्मियों के साथ मिलकर प्रापर्टी को बेच दिया। इस तरह के ऋण की राशि को अन्य खातों में डायवर्ट कर दिया गया। इस प्रकार ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए। इस मामले में आशुतोष गर्ग, आयुष गर्ग, गुरिंदर सिंह, अरुणा गर्ग शामिल हैं। ये चारों आरोपी सर्वोदय हाईवे लिमिटेड में निदेशक भी हैं। इस मामले में रविंदर कुमार जैन, सोनिया जैन, आकाश जैन, अभिमन्यु जैन, मनोहर जैन, अविनाश जैन, रितु जैन, अश्विन जैन, निशान लाल, तत्कालीन शाखा प्रबंधक पंचकूला निवासी सेक्टर -11, पंचकूला लोक सेवकों की भूमिका करके आरोपी व्यक्तियों ने गैर-कानूनी लाभ के लिए बैंक को धोखा दिया है।
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इस संबंध में दिनांक 16.09.17 को पुलिस थाना सेक्टर-5 पंचकूला में सूचना प्राप्त होने पर उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना सेक्टर-5 पंचकूला में धारा-420,120-बी भादंस के तहत मामला दर्ज किया गया।
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