फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   court rape chandigarh

नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को 12 साल की सजा, दो लाख जुर्माना

Tue, 06 Aug 2019 02:36 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 06 Aug 2019 02:36 AM IST
विज्ञापन
court rape chandigarh
जिला अदालत ने किशोरी से रेप के मामले में दोषी को 12 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान रामदरबार निवासी सतीश के रूप में हुई है। जिला अदालत ने सतीश को बीते 29 जुलाई को दोषी करार दिया था। मामला 25 जनवरी 2014 का है। पुलिस को दी शिकायत में 16 वर्षीय किशोरी के पिता ने बताया था कि दोपहर करीब तीन बजे उसकी बेटी घर के बाहर कुत्ते को रोटी खिलाने गई थी, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें शक है कि रामदरबार निवासी सतीश उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर लेकर गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 12 फरवरी 2014 को पुलिस ने पीड़िता को तलाश लिया। बयान में किशोरी ने बताया कि सतीश ने उसके साथ रेप किया है। वह उसे दिल्ली और राजस्थान ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सतीश पर आईपीसी की धारा-363,376 और पोक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed