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Panchkula News: चेक बाउंस मामले में कोर्ट का फैसला, ब्याज सहित भुगतान के आदेश
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पंचकूला कोर्ट ने वादी के पक्ष में सुनाया फैसला, तीन माह में अदायगी का निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। पंचकूला कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े मामले में पीड़ित पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कृष्णी एंटरप्राइजेज के मालिक संजीव गोयल द्वारा दायर वाद को स्वीकार करते हुए विपक्षी फर्म प्रथम एजेंसी को बकाया राशि ब्याज सहित चुकाने के आदेश दिए। यह फैसला 15 जनवरी 2026 को सुनाया गया।
मामला सेक्टर-15 पंचकूला स्थित मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूटर संजीव गोयल और चंडीगढ़ निवासी राजेश गुप्ता (प्रथम एजेंसी के मालिक) के बीच हुए व्यापारिक लेन-देन से जुड़ा है। वादी ने कोर्ट को बताया कि मोबाइल फोन की खरीद के बदले 1 जनवरी 2022 को 45,088 रुपये का चेक दिया गया था, जो बैंक में जमा कराने पर बाउंस हो गया। बाद में चेक दोबारा लगाए जाने पर उसे आउट-डेटेड बताकर लौटाया गया।
भुगतान न मिलने पर संजीव गोयल ने 26 अगस्त 2022 को सिविल कोर्ट में मामला दायर किया। नोटिस के बावजूद प्रतिवादी पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने उसे एकतरफा घोषित कर दिया।
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साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने वादी के पक्ष में निर्णय देते हुए प्रतिवादी को आदेश दिया कि वह तीन माह के भीतर 45,088 रुपये की मूल राशि, 1 जनवरी 2022 से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, और मुकदमे का खर्च अदा करे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। पंचकूला कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े मामले में पीड़ित पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कृष्णी एंटरप्राइजेज के मालिक संजीव गोयल द्वारा दायर वाद को स्वीकार करते हुए विपक्षी फर्म प्रथम एजेंसी को बकाया राशि ब्याज सहित चुकाने के आदेश दिए। यह फैसला 15 जनवरी 2026 को सुनाया गया।
मामला सेक्टर-15 पंचकूला स्थित मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूटर संजीव गोयल और चंडीगढ़ निवासी राजेश गुप्ता (प्रथम एजेंसी के मालिक) के बीच हुए व्यापारिक लेन-देन से जुड़ा है। वादी ने कोर्ट को बताया कि मोबाइल फोन की खरीद के बदले 1 जनवरी 2022 को 45,088 रुपये का चेक दिया गया था, जो बैंक में जमा कराने पर बाउंस हो गया। बाद में चेक दोबारा लगाए जाने पर उसे आउट-डेटेड बताकर लौटाया गया।
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भुगतान न मिलने पर संजीव गोयल ने 26 अगस्त 2022 को सिविल कोर्ट में मामला दायर किया। नोटिस के बावजूद प्रतिवादी पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने उसे एकतरफा घोषित कर दिया।
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साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने वादी के पक्ष में निर्णय देते हुए प्रतिवादी को आदेश दिया कि वह तीन माह के भीतर 45,088 रुपये की मूल राशि, 1 जनवरी 2022 से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, और मुकदमे का खर्च अदा करे।