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एनडीपीएस मामले में महिला को तीन साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

Thu, 18 Jul 2019 02:33 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 18 Jul 2019 02:33 AM IST
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court decision
चंडीगढ़। एनडीपीएस मामले में जमुना देवी को जिला अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी महिला पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला 13 सितंबर, 2017 का है। पुलिस सेक्टर-11 स्थित पीईसी कॉलेज साइकिल ट्रैक के पास गाड़ी खड़ी करके पैदल गश्त कर रही थी। सामने से एक महिला सिर पर प्लास्टिक का कट्टा लिए आ रही थी। पुलिस को देखकर वह पीछे मुड़कर तेज कदमों से चलने लगी। पुलिस को शक हुआ कि महिला के पास चोरी का सामान हो सकता है। तलाशी लेने पर कट्टे से पांच किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मांगने पर वह लाइसेंस नहीं दिखा सकी। उसी दौरान महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। महिला सेक्टर 26 बापू धाम कालोनी की निवासी है।
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