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कोरोना : 100 से अधिक के एकत्रित होने से पहले लेनी होगी अनुमति, डीसी ने रियायतों के साथ 15 फरवरी तक बढ़ाई तिथि
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पंचकूला। जिले के लोगों को कुछ रिआयतें देने के साथ ही उपायुक्त महावीर कौशिक ने ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि 15 फरवरी सुबह पांच बजे तक बढ़ा दी है। जारी आदेशानुसार अब सभी सरकारी और निजी कार्यालय अपनी पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके लिए कार्यालयों को नियमित सैनिटाइजेशन के साथ-साथ कोविड उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने से पूर्व उपायुक्त की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।
सभी मनोरंजन पार्क और बी2बी प्रदर्शनी को 50 फीसदी क्षमता के साथ कोविड उचित व्यवहार और नियमित सैनिटाइजेशन के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। आदेशों के अनुसार पुलिस उपायुक्त उपमंडल अधिकारी (ना.), सिविल सर्जन पंचकूला और सभी घटना कमांडर कोरोना के नियंत्रण के लिए कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम आयुक्त पंचकूला सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकाएं इन आदेशों और निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी।
इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उपमंडल अधिकारी (ना.) अपने क्षेत्र में आदेशों की दृढ़ता से पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी घटना कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 और आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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सभी मनोरंजन पार्क और बी2बी प्रदर्शनी को 50 फीसदी क्षमता के साथ कोविड उचित व्यवहार और नियमित सैनिटाइजेशन के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। आदेशों के अनुसार पुलिस उपायुक्त उपमंडल अधिकारी (ना.), सिविल सर्जन पंचकूला और सभी घटना कमांडर कोरोना के नियंत्रण के लिए कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम आयुक्त पंचकूला सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकाएं इन आदेशों और निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी।
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इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उपमंडल अधिकारी (ना.) अपने क्षेत्र में आदेशों की दृढ़ता से पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी घटना कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 और आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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