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कोरोना संक्रमित भी कर सकेंगे वोटिंग, कुछ नियमों का करना होगा पालन

Sun, 14 Feb 2021 01:59 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 14 Feb 2021 01:59 AM IST
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Corona patient will also be able to vote, some rules have to be followed
चंडीगढ़। निकाय चुनाव में कोरोना संक्रमित के वोटिंग को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। रविवार को होने वाले मतदान में संक्रमित व्यक्ति भी अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। बस आयोग की तरफ से जारी कुछ जरूरी गाइड लाइंस का उन्हें प्रयोग करना होगा। वोटिंग के आखिर के एक घंटे में वह मतदान कर सकेंगे। इसको लेकर मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं।
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राज्य चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि 14 फरवरी सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया होगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मतदान केंद्र पर तैनात रहेगी। संक्रमित व्यक्ति को मतदान करने से पहले जरूरी दूरी रखनी होगी। मास्क और ग्लब्स भी पहना जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति के वोट करने के बाद ईवीएम मशीन को सैनिटाइज किया जाएगा।
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